अपडेटेड January 20th 2025, 16:50 IST
RG Kar Rape-Murder case: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आर जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बीते साल 9 अगस्त को महिला ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हुई हत्या के मामले में सियालदाह कोर्ट ने दोषी संजय रॉय (Sanjay Roy) को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है। हालांकि सीबीआई (CBI) की ओर से दोषी के लिए मौत की सजा की मांग की थी। दोषी संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 (बलात्कार), 66 (मृत्यु का कारण बनने की सजा) और 103 (1) (हत्या) के तहत दोषी ठहराया गया।
सियालदाह कोर्ट के जज अनिर्बान दास की अदालत ने संजय रॉय को शनिवार को ही 9 अगस्त को महिला ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हुई हत्या के मामले में दोषी ठहराया था। सोमवार को उन्होंने सजा का ऐलान करते हुए संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और इसे 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' (Rarest of Rare) केस नहीं माना। इसके अलावा जज ने मृतक डॉक्टर के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 17 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश भी दिया है।
वो 5 सबूत जिनकी वजह से सुनाई गई सजा
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पब्लिश्ड January 20th 2025, 16:50 IST