अपडेटेड 16 September 2025 at 23:16 IST

Dog Registration: दिल्ली में अनिवार्य होगा कुत्तों का रजिस्ट्रेशन, इंडियन ब्रीड के लिए होगी छूट, सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश

Dog Registration in Delhi: दिल्ली सरकार ने राजधानी में कुत्तों के हमले, उनकी बढ़ती संख्या और उनके पंजीकरण कराने को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है।

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Dogs Barking
Dog Registration in Delhi | Image: Freepik

Dog Registration in Delhi: दिल्ली सरकार ने आवारा कुत्तों को लेकर अब बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में कुत्तों के हमले, उनकी बढ़ती संख्या और उनके पंजीकरण कराने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब इंडियन ब्रीड के कुत्तों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन विदेशी ब्रीड के कुत्तों के लिए ये काफी जरूरी है। 

दिल्ली शहरी विकास विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए, शहर में आवारा कुत्तों की आबादी पर नकेल कसने, रेबीज जैसी बीमारी को खत्म करने और इंसान और कुत्ते के संघर्ष को कम करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

आवारा कुत्तों को लेकर दिल्ली सरकार के दिशानिर्देश 

ये दिशानिर्देश सोमवार को जारी किए गए थे और दिल्ली नगर निगम (MCD) के आयुक्त, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) के अध्यक्ष और दिल्ली छावनी बोर्ड (DCB) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ साझा किए गए हैं।

दिल्ली सरकार के दिशानिर्देश में क्या-क्या है?

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स्थानीय अधिकारियों को केवल भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) द्वारा मान्यता प्राप्त पशु कल्याण संगठनों (AWO) के साथ ही काम करना होगा। इन संगठनों के पशु चिकित्सकों, संचालकों और अर्ध-पशु चिकित्सा कर्मचारियों को ABC ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग लेनी होगी।

हर सेंटर में क्वारंटीन केनेल, बैकअप के साथ ऑपरेशन थिएटर, एम्बुलेंस वैन, कचरा जलाने की सुविधा, CCTV और कम से कम 30 दिनों तक के पूरे काम का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। 

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लोकल मॉनिटरिंग कमेटी महीने में एक बार समीक्षा करेगी और उसे साल में एक बार AWBI को रिपोर्ट भेजनी होगी। 

हर वार्ड में निर्दिष्ट फीडिंग पॉइंट RWA द्वारा बनाए जाएंगे। सबसे अच्छे फीडिंग स्पॉट के लिए RWA को इनाम दिया जाएगा।

फीडिंग पॉइंट पर साफ-सफाई रखनी होगी और बचे हुए खाने का उचित तरीके से निपटान करना होगा। साइनबोर्ड पर फीडिंग पॉइंट को अच्छे से मार्क करना होगा और दूसरी जगह खाना देना प्रतिबंधित है। 

मालिकों को अपने पालतू कुत्तों का पंजीकरण कराना अनिवार्य है अगर वे तीन महीने से ज्यादा उम्र के हैं। पंजीकरण हर साल रीन्यू कराना है और इसे रेबीज टीकाकरण रिकॉर्ड से जोड़ना है। 

भारतीय नस्लों के कुत्तों को पंजीकरण शुल्क से छूट दी गई है और उनकी नसबंदी और पहला टीकाकरण निःशुल्क किया जाएगा।

आक्रामक या पागल कुत्तों से निपटने के लिए भी नियम हैं। ऐसे जानवरों को सुरक्षित रूप से पकड़कर निगरानी में रखा जाएगा। आक्रामक या रेबीज संदिग्ध कुत्तों को अलग रखा जाएगा। 

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Published By : Sakshi Bansal

पब्लिश्ड 16 September 2025 at 22:32 IST