टू जी मामले में ए राजा, अन्य को बरी किए जाने के खिलाफ अपील सुनवाई के लिए तैयार: सीबीआई

CBI ने दिल्ली HC को सूचित किया कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा और 16 अन्य को बरी किए जाने के खिलाफ उसकी अपील ‘‘सुनवाई के लिए तैयार है।’’

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CBI searches home of BJP MLA; residence of many former municipality chairman
CBI | Image: PTI/Representative Image

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा और 16 अन्य को बरी किए जाने के खिलाफ उसकी अपील ‘‘सुनवाई के लिए तैयार है।’’

सीबीआई के वकील संजय जैन ने न्यायमूर्ति विकास महाजन से अनुरोध किया कि मामले की सुनवाई के लिए कई तिथियां तय की जाएं, क्योंकि मामले में रिकॉर्ड बहुत ज्यादा हैं, या फिर सुनवाई का कार्यक्रम तय करने के लिए इसे किसी अन्य तिथि के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

इस पर न्यायमूर्ति महाजन ने मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च के लिए तय की।

एक विशेष सीबीआई अदालत ने 21 दिसंबर, 2017 को संप्रग सरकार के कार्यकाल में दूरसंचार मंत्री रहे राजा, जो अब नीलगिरी से सांसद हैं, द्रमुक सांसद कनिमोई और अन्य को कथित घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी मामलों में बरी कर दिया था।

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सीबीआई ने 2008 में 2जी स्पेक्ट्रम के लिए लाइसेंसों के आवंटन में सरकारी खजाने को 30,984 करोड़ रुपये का नुकसान होने का दावा किया था। बाद में शीर्ष अदालत ने दो फरवरी, 2012 को आवंटन रद्द कर दिया था। 20 मार्च, 2018 को सीबीआई ने बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया।

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उच्च न्यायालय ने 22 मार्च, 2024 को सीबीआई की अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि निचली अदालत के फैसले में ‘‘कुछ विरोधाभास थे, जिनकी गहन पड़ताल की आवश्यकता है।’’

Published By :
Kanak Kumari Jha
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