RBI ने डीएमआई फाइनेंस, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस पर लगी रोक हटाई

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड और डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड पर कर्ज वितरण को लेकर लगाई गई रोक बुधवार को हटा दी।

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RBI
RBI | Image: ANI

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड और डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड पर कर्ज वितरण को लेकर लगाई गई रोक बुधवार को हटा दी। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि नियामकीय अनुपालन की दिशा में दोनों गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की तरफ से उठाए गए सुधारात्मक कदमों से संतुष्ट होने के बाद कर्जों की मंजूरी एवं वितरण पर 21 अक्टूबर, 2024 से लगाई गई रोक को तत्काल प्रभाव से हटाने का फैसला किया गया है।

रिजर्व बैंक ने 17 अक्टूबर, 2024 को चेन्नई स्थित आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस और दिल्ली स्थित डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आदेश पारित किए थे। उन्हें कर्ज वितरण से संबंधित मानकों का समुचित पालन न करने पर कर्ज मंजूरी एवं वितरण से रोक दिया गया था।

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इन दोनों एनबीएफसी के अलावा आरबीआई ने 17 अक्टूबर को दो अन्य संस्थानों के खिलाफ भी आदेश जारी किए थे। इनमें नावी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड और आरोहण फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड शामिल थीं। हालांकि, नवी फिनसर्व के खिलाफ जारी आदेश को आरबीआई दो दिसंबर, 2024 को हटा चुका है जबकि आरोहण फाइनेंशियल पर लगी रोक तीन जनवरी, 2025 को हटा ली गई। 

Published By:
 Nidhi Mudgill
पब्लिश्ड