जब कोर्ट रूम में ही रेप के दोषी ने पीड़िता को फूल देकर किया प्रपोज, दोनों शादी के लिए भी हो गए राजी; फिर SC ने सुनाया ये फैसला

दोषी पर पीड़िता के साथ साल 2016 से 2021 के बीच शादी का झूठा वादा कर बार-बार बलात्कार करने का आरोप था। साल 2021 में उस पर FIR दर्ज कराई गई थी।

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rape convict proposed victim in supreme court
rape convict proposed victim in supreme court | Image: ANI, META AI

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट में एक अजब-गजब नजारा उस समय देखने को मिला जब कोर्ट ने रेप के दोषी की सजा निलंबित कर दी। वजह ये थी कि वो और पीड़िता शादी करने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद कोर्ट ने शख्स से महिला को प्रपोज करने को कहा। दोनों ने कोर्ट रूम में ही एक-दूसरे को फूल दिए। फिर मामले में फैसला लेते हुए दोषी व्यक्ति की सजा को निलंबित कर दिया।

दोषी पर पीड़िता के साथ साल 2016 से 2021 के बीच शादी का झूठा वादा कर बार-बार बलात्कार करने का आरोप था। साल 2021 में उस पर FIR दर्ज कराई गई थी।

शादी का झांसा देकर बनाए थे संबंध

पूरा मामला कुछ ऐसा है कि दर्ज FIR के अनुसार शख्स की महिला से मुलाकात फेसबुक के जरिए हुई थी। वह उसकी बहन की दोस्त थी। दोनों के बीच संबंध बन गए। आरोप है कि व्यक्ति ने महिला को हर बार शादी का भरोसा दिया और संबंध बनाए। बाद में यह कहते हुए शादी करने से इनकार कर दिया कि उसकी इसके लिए मां तैयार नहीं है।

कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा, SC का किया रूख

मामले में सितंबर 2024 में उसे ट्रायल कोर्ट ने रेप और धोखाधड़ी का दोषी ठहराया। शख्स को बार-बार बलात्कार के लिए 10 साल और धोखाधड़ी के मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई। उसे हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली जिसके बार व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था।

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शादी के लिए तैयार हुए दोनों

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हमने लंच सेशन में दोनों पक्षों से मुलाकात की। उन्होंने एक-दूसरे से शादी करने की इच्छा जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि शादी से संबंधित विविरण माता-पिता तय करेंगे। हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द शादी हो जाएगी। इस परिस्थितियों में हम सजा को निलंबित करते हैं और दोषी को रिहा करने का आदेश देते हैं।

कोर्ट ने यह भी कहा कि दोषी को फिलहाल वापस जेल भेजा जाएगा। इसके बाद उसे संबंधित निचली अदालत में पेश किया जाएगा और संबंधित सत्र अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। अदालत उचित समझें तो जमानत पर आरोपी को रिहा कर सकती है। मामले में 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी।

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Published By:
 Ruchi Mehra
पब्लिश्ड