राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा अपडेट, एंटी करप्शन कोर्ट ने 3 और आरोपियों की जमानत याचिकाएं की खारिज

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एंटी करप्शन कोर्ट ने तीन और आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी है। कोर्ट से अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडेय को बड़ा झटका लगा है।

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 Ram Temple donation theft case
Ram Mandir | Image: ANI

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपियों को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अयोध्या की एक विशेष अदालत ने चढ़ावे चोरी से जुड़े मामले में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इस मामले में अब तक 8 में से 6 आरोपियों की अर्जी खारिज हो चुकी है। जेल में बंद सभी आरोपियों की अब तक 8 बार न्यायिक हिरासत बढ़ाई जा चुकी है।  

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एंटी करप्शन कोर्ट ने तीन और आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी है। कोर्ट से अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडेय को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया। इससे पहले सोमवार को भी अयोध्या की एक विशेष अदालत ने राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी से जुड़े मामले में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।

अब तक 6 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

न्यायाधीश रजत वर्मा ने अविनाश शुक्ला, मनीष कुमार यादव और रामशंकर मिश्रा की जमानत अर्जी स्वीकार नहीं की। अब कल, 23 सितंबर को सुभाष चंद्र श्रीवास्तव और टिन्नू  यादव की जमानत पर अहम सुनवाई होगी। चढ़ावा चोरी प्रकरण के 8 आरोपियों में से 6 की जमानत याचिकाएं खारिज। बचे दो पर बुधवार को कोर्ट का अहम फैसला आएगा। वहीं, सरकारी अधिवक्ता ने कहा है कि हाई कोर्ट का रूख रखेंगे। जमानत अर्जियों को लेकर दोबारा अपील दायर की जाएगी।

कोर्ट ने नहीं मानी बचाव पक्ष की दलील

आरोपियों के बचाव में दलील दी गई कि भ्रष्टाचार से जुड़े प्रावधान और एक लोक सेवक द्वारा विश्वास के आपराधिक उल्लंघन से जुड़ा प्रावधान इस मामले में लागू किया गया है, जो कि लागू होने योग्य भी नहीं है, क्योंकि वे सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। अगर इन दो प्रावधानों को हटा दिया जाए, तो बाकी अपराधों के लिए अधिकतम सात साल की जेल की सजा है और आरोपियों को किसी विशेष परिस्थितियों के अभाव में जमानत दी जा सकती है।

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कौन-कौन हैं आरोपी

वहीं, अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपियों ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत सुनियोजित ढंग से लगातार चोरी और गबन किया। मंदिर के CCTV फुटेज में भी आरोपियों को कई बार चोरी करते हुए देखा गया है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। बता दें कि यह मामला अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी से जुड़ा है। इस मामले में 25 जून को प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों में अविनाश शुक्ला, मनीष कुमार यादव, अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्र, करुणेश पांडेय, सुभाष श्रीवास्तव और रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव शामिल हैं।

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Published By:
 Rupam Kumari
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