अपडेटेड 29 May 2024 at 17:17 IST
Swati Maliwal Case: गिरफ्तारी के खिलाफ बिभव कुमार की याचिका पर शुक्रवार को होगी सुनवाई
स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है कि कुमार ने 13 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर उनके साथ मारपीट की। कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था।
- भारत
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Swati Maliwal Case: दिल्ली उच्च न्यायालय आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार की एक याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पी एस अरोड़ा की पीठ के समक्ष याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया गया जिसने इस पर 31 मई को सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की।
कुमार ने अधिवक्ता रजत भारद्वाज के माध्यम से अपनी याचिका में गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के प्रावधानों का घोर उल्लंघन तथा कानून के विरुद्ध बताया है। कुमार ने अपनी ‘‘अवैध’’ गिरफ्तारी के लिए ‘‘उचित मुआवजे’’ और उनकी गिरफ्तारी का निर्णय लेने में शामिल ‘‘दोषी’’ अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने की भी मांग की।
सोमवार को कुमार की जमानत याचिका को एक सत्र अदालत ने खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि मालीवाल की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराने में कोई ‘‘पूर्व नियोजित मंशा’’ नहीं थी और उनके आरोपों को ‘‘खारिज नहीं किया जा सकता।’’
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मालीवाल ने आरोप लगाया है कि कुमार ने 13 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर उनके साथ मारपीट की। कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था और उसी दिन मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। पिछले शुक्रवार को उन्हें चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें किसी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से आपराधिक धमकी, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग और गैर इरादतन हत्या का प्रयास शामिल है।
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Published By : Amit Bajpayee
पब्लिश्ड 29 May 2024 at 17:11 IST