पब्लिश्ड 22:43 IST, July 30th 2024
Punjab: जगदीश भोला समेत 17 लोग दोषी, मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े धन शोधन का मामला
संघीय जांच एजेंसी ने पंजाब के विभिन्न थानों में दर्ज लगभग आठ प्राथमिकियों पर संज्ञान लेते हुए 2013 में मामले की जांच शुरू की थी।
पंजाब के मोहाली में एक विशेष पीएमएलए अदालत ने मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े धन शोधन मामले में ‘‘सरगना’’ जगदीश सिंह उर्फ भोला सहित 17 लोगों को मंगलवार को दोषी करार दिया। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत ने पहलवान से पुलिसकर्मी और फिर ‘‘मादक पदार्थ माफिया’’ बने भोला तथा एक अन्य आरोपी अवतार सिंह तारो को 10 साल जेल की सजा सुनाई। संघीय जांच एजेंसी ने पंजाब के विभिन्न थानों में दर्ज लगभग आठ प्राथमिकियों पर संज्ञान लेते हुए 2013 में मामले की जांच शुरू की थी।
आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र...
सूत्रों के मुताबिक, ईडी ने 2015 में 23 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जिनमें से दो को भगोड़ा घोषित कर दिया गया, जबकि जांच के दौरान चार की मौत हो गई। सूत्रों ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि यह एक ऐसा मामला है, जिसमें आरोपपत्र में नामजद सभी 17 आरोपियों को धन शोधन रोधी कानून के तहत दोषी करार दिया गया है।
भोला और तारो के अलावा दोषी करार दिये गए अन्य आरोपियों में संदीप कौर, जगमिंदर कौर, गुरप्रीत कौर, गुरुमीत कौर, सुखजीत सिंह सुक्खा, सुखराज सिंह, गुरदीप सिंह मनचंदा, अमरजीत कौर, देविंदर सिंह, मनिंदर सिंह, सुभाष बजाज, सुनील बजाज, अंकुर बजाज, दलीप सिंह मान और मनप्रीत सिंह शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि अन्य आरोपियों को तीन से 10 वर्ष तक की जेल की सजा सुनाई गई है।
यह मामला पंजाब में करोड़ों रुपये के मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह से संबंधित है, जिसका 2013-14 के दौरान भंडाफोड़ हुआ था। ईडी ने जनवरी 2014 में भोला को गिरफ्तार किया था और उसकी 95 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली थी। भोला को पंजाब पुलिस के मामलों में भी दोषी करार दिया गया था।
(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)
अपडेटेड 22:43 IST, July 30th 2024