अपडेटेड 5 November 2024 at 20:04 IST

पुणे पोर्श कांड: नाबालिग ड्राइवर के दोस्त के पिता को SC से झटका, अग्रिम जमानत देने से इनकार

दुर्घटना पुणे के कल्याणी नगर इलाके में 19 मई को हुई थी, जब कथित तौर पर नशे की हालत में कार चला रहे नाबालिग ने बाइक को टक्कर मारी थी।

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Supreme Court
Supreme Court | Image: ANI

Pune Porsche Case: चर्चित पुणे पोर्श कांड से जुड़ी बड़ी खबर आई है। आरोपी नाबालिग के दोस्त के पिता अरुण कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने उन्हें मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

बता दें कि घटना में बाइक सवार दो आईटी पेशेवरों की मौत हो गई थी, जिनमें एक महिला भी शामिल थी। मामले ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं।

फैसले को दी थी SC में चुनौती

बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत न मिलने पर अरुण कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था और फैसले को चुनौती दी थी। अब न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया

मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि आपका मामला मुकदमे में आ सकता है। हम इसके लिए इच्छुक नहीं हैं।

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दुर्घटना पुणे के कल्याणी नगर इलाके में 19 मई को हुई थी, जब कथित तौर पर नशे की हालत में कार चला रहे नाबालिग ने बाइक को टक्कर मारी थी।

लगे है ये आरोप…

नाबालिग चालक के माता-पिता ने कथित तौर पर उसके ब्लड सैंपल को उसकी मां के नमूनों से बदलने के लिए डॉक्टरों को रिश्वत दी थी। इसी तरह, अरुण कुमार सिंह पर सरकारी ससून अस्पताल के चिकित्सकों की मिलीभगत से अपने बेटे के रक्त के नमूने बदलने का आरोप लगाया गया था।

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सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर को अपने आदेश में कहा था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ ‘‘प्रथम दृष्टया अपराध के प्रमाण’’ पाए गए थे, और इस बात के संकेत मिले थे कि उसके नाबालिग बेटे के रक्त के नमूने बदल दिए गए थे, ताकि वह बच सके।

अदालत ने अभियोजन पक्ष की इस दलील से सहमति जताई कि याचिकाकर्ता के फरार होने से जांच में बाधा उत्पन्न हुई। इसके साथ ही अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

(इनपुट- पीटीआई)

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Published By : Ruchi Mehra

पब्लिश्ड 5 November 2024 at 20:04 IST