अपडेटेड 18 February 2025 at 20:47 IST
पुणे की अदालत ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को पेशी से स्थायी छूट दी
पुणे की एक विशेष अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को हिंदुत्व विचारक वी.डी. सावरकर पर उनकी कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर दायर मानहानि मामले में पेशी से स्थायी छूट दे दी।
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पुणे की एक विशेष अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को हिंदुत्व विचारक वी.डी. सावरकर पर उनकी कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर दायर मानहानि मामले में मंगलवार को पेशी से स्थायी छूट दे दी।
मानहानि मामले में गांधी की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता मिलिंद पवार ने अदालत के समक्ष पिछले माह एक अर्जी दायर की थी जिसमें कांग्रेस नेता को पेशी से स्थायी छूट देने का अनुरोध किया गया था
यह मामला सावरकर के एक रिश्तेदार द्वारा दायर किया गया था और इस मामले में राहुल गांधी को पहले ही जमानत दी जा चुकी है।
सांसद/विधायक अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) अमोल शिंदे ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और उन्हें कई बैठकों में भाग लेना है।
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राहुल गांधी को ‘जेड-प्लस’ श्रेणी की सुरक्षा मिले होने को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आदेश में कहा कि सुरक्षा पर होने वाले खर्च तथा सुनवाई में शामिल होने पर कानून-व्यवस्था के मसले को ध्यान में रखते हुए उन्हें मामले में पेश होने से स्थायी छूट प्रदान की जाती है।
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Published By : Kanak Kumari Jha
पब्लिश्ड 18 February 2025 at 20:47 IST