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Published 10:13 IST, August 25th 2024

आरजी कर अस्पताल के पास लागू निषेधाज्ञा की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ाई गई

कोलकाता पुलिस ने सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निकट लागू निषेधाज्ञा की अवधि को एक और सप्ताह के लिए यानी 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है।

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Woman doctor found dead at RG Kar medical college in Kolkata
Woman doctor found dead at RG Kar medical college in Kolkata | Image: RG Kar Medical college

कोलकाता पुलिस ने सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निकट लागू निषेधाज्ञा की अवधि को एक और सप्ताह के लिए यानी 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। निषेधाज्ञा पहली बार 18 अगस्त को लागू की गई थी, जिसके तहत निर्दिष्ट क्षेत्र में पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध है।

कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल ने शनिवार को एक बयान जारी कर कहा कि बेलगछिया रोड-जे के मित्रा क्रॉसिंग से लेकर उत्तर कोलकाता के श्यामबाजार ‘फाइव-पॉइंट क्रॉसिंग’ के कुछ हिस्सों तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 (2) लागू की गई है।

निषेधाज्ञा की अवधि बढ़ाए जाने का उद्देश्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार के उपद्रव को रोकना और शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना है। यह निर्णय अस्पताल में एक महिला चिकित्सक से बलात्कार और उसकी हत्या की घटना के मद्देनजर लिया गया है। आदेश में कहा गया है कि इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 223 के तहत दंडित किया जाएगा।

Updated 10:13 IST, August 25th 2024