अपडेटेड 26 March 2025 at 17:06 IST
नहीं कम हो रही Kunal Kamra की मुश्किलें, विधान परिषद में लाया गया विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव; मुंबई पुलिस जारी करेगी दूसरा समन
पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस जल्द ही कुणाल कामरा को दूसरा समन जारी कर सकती है। कुणाल कामरा ने अपने वकील के जरिए पुलिस से एक हफ्ते बाद पेश होने की मांग की थी।
- भारत
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Kunal Kamra Controversy: स्टैंडअप कॉमेडियम कुणाल कामरा के बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कॉमेडियन के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है। इस बीच कुणाल कामरा ने माफी मांगने से भी साफ तौर पर इनकार कर दिया। इस बीच महाराष्ट्र विधानपरिषद में उनके खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाया गया है।
कुणाल कामरा ने हाल ही में अपने शो में डिप्टी CM एकनाथ शिंदे पर को लेकर व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की थीं और उन्हें 'गद्दार' तक कह दिया, जिसको लेकर बवाल मचा है। जहां शिवसेना और BJP इसको गलत बताते माफी की मांग कर रही है। तो विपक्ष इसे अभिव्यक्ति की आजादी बताता नजर आ रहा है।
कुणाल कामरा के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव पेश
इस विवाद को लेकर कुणाल कामरा लगातार मुश्किलों में घिरे हुए हैं। अब महाराष्ट्र विधानपरिषद में उनके खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव पेश कर दिया गया है। BJP नेता और विधायक प्रवीण दरेकर ने कुणाल कामरा और शिवसेना (UBT) नेता सुषमा अंधारे के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, ‘‘कुणाल कामरा ने एक पैरोडी गाना गाया, जिसमें उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए व्यक्तिगत और अपमानजनक टिप्पणियां शामिल थीं। नेता सुषमा अंधारे ने इस गाने का समर्थन किया और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जो कि सदन की अवमानना है। दोनों ने अपनी टिप्पणियों के जरिए विधायी संस्थाओं की गरिमा का अनादर किया है।
विधानपरिषद सभापति ने इस प्रस्ताव स्वीकार कर विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव समिति के पास भेज दिया है। महाराष्ट्र के गृह राज्यमंत्री योगेश कदम ने सदन में कहा कि इस मामले में कुणाल कामरा पर कानून के मुताबिक सरकार कार्रवाई करेगी।
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मुंबई पुलिस जारी करेगी दूसरा समन
इस बीच विवादित टिप्पणी मामले में पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस जल्द ही कुणाल कामरा को दूसरा समन जारी कर सकती है। पहले कुणाल कामरा ने अपने वकील के जरिए पुलिस से एक हफ्ते बाद पेश होने की मांग की थीं, लेकिन उनके इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। उन्हें मंगलवार को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा गया था। जान लें कि इस मामले में कॉमेडियन के खिलाफ कुणाल कामरा को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की है, जिनमें 353(1)(b) (सार्वजनिक उपद्रव करने वाले बयान) और 356(2) (मानहानि) शामिल हैं।
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Published By : Ruchi Mehra
पब्लिश्ड 26 March 2025 at 17:06 IST