अपडेटेड 21 October 2023 at 22:48 IST
Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में बढ़ा प्रदूषण का स्तर, लागू की गई GRAP 2 स्टेज, जानें क्या-क्या रहेंगी पाबंदियां
Delhi NCR Air Quality: वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में GRAP-2 के तहत कई पाबंदियां लगाई हैं।
- भारत
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Delhi Pollution: सर्दी का मौसम आने के साथ ही दिल्ली-NCR में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगा है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने अगले सप्ताह प्रदूषण स्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान-2 (GRAP-2) के तहत प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के प्राधिकारियों को निजी परिवहन के लिए पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी और CNG/इलेक्ट्रिक बसों, मेट्रो सेवाओं को बढ़ावा देने का निर्देश दिया है।
खबर में आगे पढ़ें...
- कब लागू होता है GRAP-2?
- GRAP-2 में क्या-क्या पाबंदियां होती हैं?
- GRAP-2 के सभी चरण और पाबंदियां
सर्दी के दौरान वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने GRAP-2 के तहत कई पाबंदियां लगाई हैं। दिल्ली-एनसीआर में GRAP-2 प्रतिबंधों के तहत, कोयले और लकड़ी से चलने वाले स्टोव के उपयोग पर प्रतिबंध होगा, सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों की सेवा बढ़ाई जाएगी, सड़कों की नियमित सफाई और पानी का छिड़काव किया जाएगा। ट्रैफिक जाम न हो इसकी जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की होगी ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सके।
'बहुत खराब' श्रेणी में जा सकती है वायु गुणवत्ता
दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता की स्थिति की समीक्षा करने के लिए हुई एक बैठक में CAQM ने कहा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी (IITM) के पूर्वानुमानों से पता चलता है कि प्रतिकूल मौसम और जलवायु परिस्थितियों के कारण 23 और 24 अक्टूबर को दिल्ली की वायु गुणवत्ता गिरकर 'बहुत खराब' श्रेणी में जाने की आशंका है।
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दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) शनिवार को 248 रहा। इसलिए आयोग ने पूरे NCR में GRAP के पहले चरण के तहत पहले से उठाए जा चुके कदमों के अलावा दूसरे चरण के उपाय लागू करने का निर्णय लिया। आयोग ने एक आदेश में कहा, "एनसीआर में सभी संबंधित एजेंसियां GRAP के पहले चरण के उपायों के अलावा, दूसरे चरण की पाबंदियां तत्काल प्रभाव से लागू करें।"
GRAP के चार चरण
दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता के आधार पर GRAP को चार चरणों में बांटा गया है।
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- पहले चरण AQI 201-300 यानी ‘खराब’ होने पर लागू किया जाता है
- दूसरा चरण AQI 301-400 (बहुत खराब) होने पर लागू होता है
- तीसरा चरण AQI 401-450 (गंभीर) होने पर लागू होता है
- चौथा चरण AQI 450 से अधिक (गंभीर से भी ज्यादा) होने पर लागू किया जाता है
पहले चरण में पाबंदियां
500 वर्ग मीटर के बराबर या उससे अधिक के उन भूखंड पर निर्माण और तोड़फोड़ परियोजनाओं पर काम रोकने का आदेश दिया जाता है, जो धूल रोकने के उपायों की निगरानी से संबंधित राज्य सरकार के पोर्टल पर पंजीकृत नहीं होते हैं। दिल्ली के 300 किलोमीटर के अंदर प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों और थर्मल पावर प्लांट पर भी कार्रवाई का प्रावधान है। होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों के तंदूर में कोयले और लकड़ी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाता है।
दूसरे चरण में पाबंदियां
दूसरे चरण के तहत उठाए जाने वाले कदमों में निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाना और सीएनजी/इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो सेवाओं को बढ़ावा देना शामिल है।
तीसरे चरण की पाबंदियां
दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में पेट्रोल से चलने वाले बीएस-3 इंजन वाले और डीजल से चलने वाले बीएस-4 चार पहिया वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगाने का प्रावधान है।
चौथे चरण की पाबंदियां
चौथा चरण लागू होते ही सभी प्रकार के निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। राज्य सरकारें ऐसी स्थितियों के दौरान स्कूली छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं और सरकारी, निजी कार्यालयों के लिए घर से काम करने के बारे में निर्णय लेने के लिए भी अधिकृत है।
(इनपुट भाषा के सथा रिपब्लिक भारत डेस्क)
Published By : Sagar Singh
पब्लिश्ड 21 October 2023 at 22:48 IST
