अपडेटेड 23 March 2023 at 16:10 IST
Modi Surname Case में Rahul Gandhi दोषी करार, Surat Court ने दो साल की सजा सुनाई
Defamation Case: कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को गुजरात की कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया है।
- भारत
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Modi Surname Remark: कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को Gujarat की कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। सूरत जिला अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनकी कथित 'मोदी सरनेम' टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया है। इसके साथ ही अदालत ने Rahul Gandhi को दो साल की सजा सुनाई है।
'मोदी सरनेम' से जुड़े मानहानि मामले में आज सूरज की कोर्ट में सुनवाई हुई। राहुल गांधी गुरुवार को सूरत की अदालत में पेश होने के लिए दिल्ली से रवाना हुए थे। बाद में वो सूरत की अदालत में पेश हुए। सुनवाई के बाद सूरत की जिला अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को दोषी करार दिया।
2019 में राहुल गांधी ने दिया था बयान
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान यह टिप्पणी की थी। 13 अप्रैल 2019 को कोलार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था, 'मेरा एक सवाल है। सभी चोरों के नाम में मोदी क्यों हैं, चाहे वह नीरव मोदी हों, ललित मोदी हों या नरेंद्र मोदी हों? हमें नहीं पता ऐसे और कितने मोदी निकलेंगे।'
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पूर्णेश मोदी ने दर्ज कराई थी शिकायत
बीजेपी के नेता पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी की इस टिप्पणी खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। 2019 में पूर्णेश मोदी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई धाराओं के तहत शिकायत दी थी। पूर्णेश मोदी ने कहा था, 'मोदी एक नाम, उपनाम और एक समाज है। इससे करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। कांग्रेस नेता की ओर से लोगों को बदनाम करने की बातें कहने के बाद हमें उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करनी पड़ी।'
सुशील मोदी ने भी किया था मानहानि मुकदमा
गुजरात के अलावा बिहार में इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा हुआ था। बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने अप्रैल 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था। हालांकि बाद में राहुल गांधी को पटना कोर्ट ने 10,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी थी।
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Published By : Dalchand Kumar
पब्लिश्ड 23 March 2023 at 16:08 IST