अपडेटेड 10 May 2024 at 18:07 IST
'आप चोर हैं... लेकिन एक महीने के लिए कैंपेन करो, ये कोई बेल है क्या?',केजरीवाल पर बोले असम CM हिमंता
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर कहा कि यह क्या जमानत है? आप चोर हैं लेकिन आप एक महीने के लिए कैंपेन करो।
- भारत
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले में बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। केजरीवाल बीते 50 दिनों से जेल में थे, उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर कहा कि यह क्या जमानत है? आप चोर हैं लेकिन आप एक महीने के लिए कैंपेन करो। यह क्या जमानत है?... कोई इज़्ज़तदार व्यक्ति यह जमानत लेगा ही नहीं, वह विनम्रतापूर्वक अस्वीकार करेगा। यह कोई जमानत है कि आप जाओ फिर 1 तारीख को वापस आ जाओ।
अरविंद केजरीवाल के शर्तों के साथ अंतरिम जमानत
अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक जमानत दी है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इसके साथ ही दिल्ली के सीएम को कड़ी शर्तों के साथ बेल देने का फैसला किया है। क्या है वो शर्तें, आइए जानते हैं।
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चुनाव प्रचार कर सकेंगे केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी और अच्छी खबर ये है कि वो चुनाव प्रचार कर सकेंगे। हालांकि, कोर्ट ने इसके साथ एक शर्त भी रखी है। दरअसल, उन्हें जिन शर्तों पर जमानत मिली है उसके अनुसार वो चुनाव प्रचार और अपने उम्मीदवारों के लिए रैली में हिस्सा तो ले सकेंगे लेकिन जिस मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा है उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ-साफ कहा है कि दिल्ली के सीएम 11 मई से 1 जून के बीच चुनाव प्रचार करेंगे लेकिन इस केस से संबंधित बात नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ चुनाव प्रचार कर पाएंगे, लेकिन अपने केस को लेकर कुछ सफाई नहीं देंगे।
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2 जून को करना होगा सरेंडर
अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत तो मिल गई है लेकिन वो ज्यादा दिनों तक जेल से बाहर नहीं रह पाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने जो शर्त रखी है उसके मुताबिक 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। यानि 20 दिन तक बाहर की हवा खाने के बाद केजरीवाल को फिर जेल जाना होगा। बता दें कि लोकसभा 2024 का रिजल्ट 4 जून को आएगा। इसका मतलब है कि केजरीवाल कुछ दिनों तक चुनाव प्रचार तो कर सकेंगे, लेकिन जब नतीजे आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वो जेल में रहेंगे।
Published By : Deepak Gupta
पब्लिश्ड 10 May 2024 at 17:33 IST