डिलिमिटेशन पर खड़गे PM मोदी को दनादन लिख रहे चिट्ठी, अब किरेन रिजिजू ने दिया जवाब, कहा- सरकार जब विपक्ष से लगातार सपोर्ट मांग रही थी तब...

केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा परिसीमन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र का जवाब दिया है। पत्र में परिसीमन पर विपक्ष से परामर्श करने के कई प्रयास से लेकर महिला आरक्षण पर समर्थन की अपील की है।

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Rijiju replies to Mallikarjun Kharge's letter to PM Modi over delimitation
डिलिमिटेशन पर खड़गे PM मोदी को दनादन लिख रहे चिट्ठी, अब किरेन रिजिजू ने दिया जवाब | Image: ANI

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार, 18 अक्टूबर को राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा परिसीमन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र का जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने विधेयक के प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए विपक्ष से परामर्श करने के कई प्रयास किए थे।

गौरतलब है कि 16 अक्टूबर को, खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौथा पत्र लिखकर परिसीमन संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप देने और संसद में लाने से पहले उन पर चर्चा करने के लिए तत्काल एक सर्वदलीय बैठक बुलाने का अनुरोध किया।

रिजिजू ने समर्थन के लिए तीन बार पत्र लिखे

अपने पत्र में रिजिजू ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस के समर्थन और सहयोग की मांग करते हुए 16 मार्च, 26 मार्च और 12 अप्रैल, 2026 को खड़गे को पत्र लिखे थे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से खरगे से इस मामले पर चर्चा की थी और मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की थी।

हालांकि, रिजिजू ने आरोप लगाया कि बार-बार अनुरोध करने के बावजूद कांग्रेस ने चर्चा के लिए तारीखें नहीं दीं, जिसके बाद सरकार ने अन्य राजनीतिक दलों से संपर्क किया। रिजिजू ने लिखा, "अब विपक्षी दलों से रचनात्मक सहयोग की आवश्यकता है, न कि पहले से किए गए परामर्शों पर उचित ध्यान दिए बिना उसी मांग को दोहराने की।"

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सत्रावसान न करने पर क्या बोले रिजिजू?

पत्र में खड़गे की इस टिप्पणी का जवाब देते हुए कि 13 अगस्त को सदन के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद से 64 दिन बीत जाने के बावजूद संसद का सत्रावसान नहीं किया गया है, रिजिजू ने कहा कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत अनिश्चितकाल के लिए सदन के सत्रावसान के बाद एक विशिष्ट अवधि निर्धारित की गई हो।

उन्होंने यह तर्क दिया कि इस तरह की अवधि के दौरान सत्रावसान का न होना, अपने आप में, किसी भी संवैधानिक या प्रक्रियात्मक अनुचितता या अनियमितता के बराबर नहीं है। उन्होंने लिखा, “मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने के बाद एक निश्चित अवधि के भीतर स्थगित करना अनिवार्य हो। केवल इस तथ्य से कि सदन को इस अवधि के दौरान स्थगित नहीं किया गया है, अपने आप में कोई संवैधानिक या प्रक्रियात्मक अनियमितता उत्पन्न नहीं होती है।”

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पत्र में समर्थन के पुराने उदाहरण भी दिए

पत्र में समर्थन के पुराने उदाहरण देते हुए कहा “अतीत में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जब सदन लंबे समय तक, यहां तक कि 87 दिनों तक भी स्थगित नहीं हुआ। 2008 में, लोकसभा विश्वास प्रस्ताव के लिए 21 और 22 जुलाई को दो दिनों तक चली; सदन को फिर स्थगित कर दिया गया, 17 अक्टूबर 2008 को पुनः बुलाया गया और 24 अक्टूबर को स्थगित कर दिया गया, और 10 दिसंबर को फिर से बैठक होनी थी। ऐसे कई अन्य उदाहरण भी हैं: 1987 (76 दिन), 1989 (54 दिन), 2006 (49 दिन), 2013 (49 दिन) और 1963 (41 दिन)।”

इस बीच रिजिजू ने दोहराया कि सरकार संसदीय लोकतंत्र और सार्थक संवाद के प्रति प्रतिबद्ध है, और आशा व्यक्त की कि कांग्रेस एक रचनात्मक भूमिका निभाएगी और भविष्य के महत्वपूर्ण कानूनों में बाधा नहीं डालेगी।

परिसीमन विधेयक का उद्देश्य क्या?

परिसीमन विधेयक का उद्देश्य लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करना था। भाजपा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए का कहना है कि नए जनगणना आंकड़ों को प्रतिबिंबित करने और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने के लिए परिसीमन संवैधानिक रूप से आवश्यक है।

कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक ने मौजूदा 543 सदस्यीय लोकसभा में तत्काल 33% महिला आरक्षण की मांग की है और इसे परिसीमन से जोड़ने का विरोध किया है।

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Published By:
 Sahitya Maurya
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