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अपडेटेड May 19th 2024, 12:30 IST

'कभी निर्भया के लिए सड़क पर निकले थे...आज आरोपी को बचाने निकले', स्वाति मालीवाल का केजरीवाल पर हमला

अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए स्वाति मालीवाल ने कहा कि 12 साल पहले निर्भया के लिए सड़क पर निकले थे और आज आरोपी को बचाने निकले हैं।

Reported by: Kanak Kumari Jha
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Arvind Kejriwal, Bibhav Kumar and Swati Maliwal
स्वाति मालीवाल केस में विभव की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठे। | Image: ANI/PTI

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में उनके निजी सचिव विभव कुमार की गिरफ्तारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। सीएम केजरीवाल ने कहा कि कल 12 बजे मंत्रियों के साथ BJP मुख्यालय आऊंगा, किस-किसको गिरफ्तार करेंगे? अब इसपर स्वाति मालीवाल ने सीएम केजरीवाल पर पलटवार किया है। 

आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा, 

"किसी दौर में हम सब निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर निकलते थे। आज 12 साल बाद सड़क पर निकले हैं ऐसे आरोपी को बचाने के लिए जिसने CCTV फुटेज गायब किए और Phone format किया? काश इतना जोर मनीष सिसोदिया जी के लिए लगाया होता। वो यहां होते तो शायद मेरे साथ इतना बुरा नहीं होता!"

बता दें, विभव की गिरफ्तारी के बाद CM अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि 12 बजे बीजेपी मुख्यालय आऊंगा, देखते हैं किस-किसको गिरफ्तार करेंगे।

स्वाति मालीवाल पर फिर चुप्पी साध गए केजरीवाल

आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो हर किसी को लगा कि वो स्वाति मामले में कुछ बोलेंगे, लेकिन केजरीवाल एक बार फिर स्वाति से मारपीट मामले में चुप्पी साध गए। उन्होंने स्वाति का नाम तक नहीं लिया और केवल बीजेपी को चुनौती देकर निकल गए।

केजरीवाल अब भी खामोश

10 मई को काफी जद्दोजहद के बाद कथित शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल 1 जून तक के लिए सशर्त रिहा किए गए। इसके बाद स्वाति मालीवाल बदसलूकी मामले ने किए धरे पर पानी फेर दिया। पीए विभव की मारपीट को लेकर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एफआईआर फाइल की। इससे पहले संजय सिंह ने भी घटना के अगले दिन यानि 14 मई को माना कि मालीवाल के साथ जो हुआ वो सही नहीं था।

विभव कुमार पर इन धाराओं में केस

विभव कुमार के खिलाफ IPC 354, 506, 509 और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।

धारा 354 : किसी महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग

धारा 506: आपराधिक धमकी के लिए सजा

धारा 509: अपमान करने के इरादे से किया गया शब्द संकेत या कृत्य

धारा 323: मारपीट करना

आपको बता दें कि आईपीसी 354 एक गैर-जमानती अपराध है, जिसका अर्थ है कि आरोपी को अदालत की अनुमति के बिना जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है। इस अपराध के लिए सजा दो साल तक की कैद से लेकर सात साल तक की कैद तक हो सकती है और इसमें जुर्माना भी शामिल है।

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पब्लिश्ड May 19th 2024, 11:23 IST