अपडेटेड 22 June 2022 at 17:52 IST

National Herald Case: सोनिया गांधी ने ईडी से मांगा और समय; COVID रिकवरी का दिया हवाला

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पत्र लिखकर नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने समन को स्थगित करने की मांग की है।

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कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पत्र लिखकर नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने समन को स्थगित करने की मांग की है। कांग्रेस के संचार विंग के प्रभारी जयराम रमेश ने ट्विटर पर खुलासा किया कि सोनिया गांधी को अस्पताल में भर्ती होने और उनके COVID-19 और फेफड़ों के संक्रमण के निदान के बाद घर पर आराम करने की सख्त सलाह दी गई थी।

जयराम रमेश ने कहा "चूंकि उन्हें कोविड और फेफड़ों के संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती होने के बाद घर पर आराम करने की सख्त सलाह दी गई है, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज ईडी को पत्र लिखकर अपनी उपस्थिति को कुछ हफ्तों के लिए स्थगित करने की मांग की है जब तक कि वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती।" 

नेशनल हेराल्ड केस के सिलसिले में, सोनिया गांधी को पहले 8 जून को ईडी के सामने पेश होना था। अपने समन से पहले, उन्होंने अपने COVID-19 निदान के कारण तीन सप्ताह का समय मांगा था। उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए, 75 वर्षीय को 23 जून को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। सोमवार शाम को सोनिया गांधी को नई दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल से 2 सप्ताह से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहने और एक फंगल संक्रमण से पीड़ित होने के बाद छुट्टी दे दी गई थी। 

राहुल गांधी से 50 घंटे तक की गई पूछताछ

इस बीच, राहुल गांधी ने ईडी के समक्ष पांच बैठकों में 50 घंटे से अधिक समय बिताया है, जांचकर्ताओं ने उनसे कई सत्रों में पूछताछ की और मामले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज किया। उनकी 5 दिनों की ग्रिलिंग के बाद, रिपब्लिक टीवी को पता चला कि ईडी अभी के लिए गांधी को कोई और समन नहीं भेजेगा।

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गौरतलब है कि गांधी परिवार से पूछताछ ईडी की जांच का एक हिस्सा है, जिसमें शेयरधारिता पैटर्न, वित्तीय लेनदेन और यंग इंडियन और एजेएल (एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड) के प्रमोटरों की भूमिका को समझना है। 2013 में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक निजी आपराधिक शिकायत के आधार पर यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एक निचली अदालत ने आयकर विभाग की जांच का संज्ञान लेने के बाद जांच एजेंसी ने पीएमएलए के आपराधिक प्रावधानों के तहत एक नया मामला दर्ज किया था। 

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Published By : Lipi Bhoi

पब्लिश्ड 22 June 2022 at 17:51 IST