अपडेटेड 9 July 2021 at 18:40 IST

पशुपति पारस को सदन में पार्टी नेता के तौर पर मान्यता के खिलाफ चिराग पासवान की अर्जी खारिज

जज रेखा पल्ली ने कहा, “मुझे इस याचिका में कोई दम नजर नहीं आ रहा।” अदालत इस मामले में चिराग पर जुर्माना लगाना  चाहती थी लेकिन उनके वकील के अनुरोध करने के बाद उन्होंने ऐसा नहीं किया।

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दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) के एक धड़े के नेता चिराग पासवान की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा पशुपति कुमार पारस को सदन में पार्टी के नेता के तौर पर मान्यता देने को चुनौती दी थी।

जज रेखा पल्ली ने कहा, “मुझे इस याचिका में कोई दम नजर नहीं आ रहा।” अदालत इस मामले में चिराग पर जुर्माना लगाना  चाहती थी लेकिन उनके वकील के अनुरोध करने के बाद उन्होंने ऐसा नहीं किया।

याचिका में लोकसभा अध्यक्ष के 14 जून के परिपत्र को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें चिराग के चाचा पारस का नाम लोकसभा
में लोजपा के नेता के तौर पर दर्शाया गया था।

मंत्रिमंडल फेरबदल सह विस्तार के दौरान सात जुलाई को कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले पारस ने अपने सियासी सफर का एक खासा हिस्सा अपने दिवंगत बड़े भाई राम विलास पासवान की छत्रछाया में बिताया है।

केंद्रीय मंत्रीमंडल में पशपतिनाथ पारस को शामिल किए जाने पर सांसद चिराग पासवान ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह से पहले सिलसिलेवार ट्वीट कर पशुपति पारस पर वार किया था।

मोदी कैबिनेट में शामिल किए गए लोजपा नेता पशुपति नाथ पारस बिहार के हाजीपुर से सांसद हैं। वो पूर्व में बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इसके साथ ही वो कई बार जनता द्वारा चुनकर बिहार विधानसभा जा चुके हैं। पशुपित नाथ पारस बिहार में दलितों के प्रमुख नेताओं में एक हैं।   

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Published By : Digital Desk

पब्लिश्ड 9 July 2021 at 18:37 IST