BREAKING: दिल्ली में स्थगित हुआ मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव, MCD सचिव ने बताई ये वजह
दिल्ली में होने वाले मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को स्थगित कर दिया गया है। एमसीडी सचिव की ओर से जारी नोटिस में इसकी जानकारी दी गई है।
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MCD Mayor Election: राजधानी दिल्ली में होने वाले मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को स्थगित कर दिया गया है। एमसीडी सचिव की ओर से जारी नोटिस में इसकी जानकारी दी गई है।
एमसीडी सचिव की ओर से जारी नोटिस में लिखा गया, "चूंकि डीएमसी अधिनियम, 1957 (संशोधित 2022) की धारा 77 (ए) के अनुसार पीठासीन अधिकारी का नामांकन अनिवार्य है। इसलिए तय समय पर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कराना संभव नहीं हो सकेगा"
नगर निगम ने राजनिवास की ओर से पत्र जारी किये जाने के बाद महापौर के चुनाव को स्थगित कर दिया। राजनिवास ने उपराज्यपाल वी के सक्सेना की ओर से एक पत्र जारी किया था । उस पत्र में कहा गया है कि वह ‘मुख्यमंत्री की ओर से संबंधित सूचनाएं नहीं मिलने पर पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने के वास्ते प्रशासक के रूप में अपनी शक्ति को इस्तेमाल करना उपयुक्त नहीं समझते हैं।’
एमसीडी ने कहा कि उसे महापौर चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग से मंजूरी तो मिल गयी है लेकिन पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति ही नहीं हुई है। उसने अपने आदेश में कहा कि ऐसे में महापौर एवं उपमहापौर के लिए चुनाव करा पाना संभव नहीं है।
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चुनाव स्थगन पर क्या बोंली MCD मेयर शैली ओबेरॉय?
26 अप्रैल को होने वाले मेयर, डिप्टी मेयर चुनावों के स्थगित होने पर MCD मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा उपराज्यपाल अब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के ओपेनियन के बिना पीठासीन अधिकारी को नियुक्त नहीं कर सकते हैं। बीजेपी को डर है, वो नहीं चाहते आम आदमी पार्टी का मेयर चुनाव में जीते लेकिन जब भी चुनाव होंगे मेयर और डिप्टी मेयर आम आदमी पार्टी के होंगे।
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कल सदन को बुलाया जाएगा- शैली ओबेरॉय
उन्होंने कहा कि कल सदन को बुलाया जाएगा, कल सदन होगा, उसमें कल हमारे इलेक्शन के एजेंडे को स्थगित करने वाले हैं। हम सभी मीटिंग करेंगे सभी नेताओं के साथ, उसमें आगे की चर्चा होगी। पिछली बार भी हमें मेयर, डिप्टी मेयर चुनाव के लिए कोर्ट जाना पड़ा था, हो सकता है कि इस बार भी हम कोर्ट जाएगें।
(इनपुट- पीटीआई)