अपडेटेड 3 April 2023 at 13:52 IST

Indore Temple Accident: 36 लोगों की मौत के बाद प्रशासन की कार्रवाई, मंदिर परिसर में चला बुलडोजर

Indore नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए मंदिर परिसर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया।

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Indore Temple Accident
Indore Temple Accident | Image: self

Temple Accident: रामनवमी के दिन मघ्य प्रदेश के इंदौर में दर्दनाक हादसा हुआ था। यहां बेलेश्वर झुलेलाल मंदिर में कुंए की छत ठह जाने के वजह से 36 लोगों की जान चली गई थी। हादसे के बाद नगर निगम ने कार्रवाई की है और मंदिर परिसर में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। 

इंदौर नगरपालिका ने बेलेश्वर झुलेलाल मंदिर के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। हादसे से सबक लेते हुए चार दिन बाद इंदौर नगर निगम और पुलिस ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई शुरू की है। धार्मिक परिसर के आसपास से अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू की गई है। अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू करने से पहले मंदिर की मूर्तियों की विधि-विधान से पूजा की गई और इन्हें कांटाफोड़ मंदिर ले जाकर स्थापित किया गया।

भारी पुलिस बल की मौजूदगी में चला बुलडोजर 

अधिकारियों ने बताया कि पटेल नगर के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर परिसर में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह मुहिम शुरू की गई और मंदिर तक पहुंचने के रास्तों पर बैरिकेड लगाए गए। मंदिर परिसर के आस-पास करीब 10,000 वर्ग फुट जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। स्थिति को संभालने के लिए जूनी इंदौर,भंवरकुंआ, रावजी बाजार सहित चार थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है। 

रामनवमी के दिन हुआ था हादसा

बता दें कि इंदौर के पटेल नगर इलाके में स्थित बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में रामनवमी पर हवन का आयोजन किया गया था। इस दौरान अचानक से मंदिर के अंदर स्थित कुंए की छत गिर जाने से दर्दनाक हादसा हो गया। 36 लोगों ने इस घटना में जान गवा दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घटना के बाद मृतकों के परिजनों के 5 लाख और घायलों के लिए 50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की।

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जूनी इंदौर थाने के प्रभारी नीरज मेड़ा ने बताया कि हादसे के बाद बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सेवाराम गलानी और सचिव मुरली कुमार सबनानी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्होंने बताया कि इंदौर नगर निगम ने ट्रस्ट को मंदिर परिसर से अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया था, लेकिन ट्रस्ट ने यह आदेश नहीं माना।

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Published By : Rupam Kumari

पब्लिश्ड 3 April 2023 at 13:50 IST