अपडेटेड 18 June 2024 at 15:21 IST

क्या है किसान सम्मान निधि? किसको मिलता है इसका फायदा कौन इसके दायरे से बाहर? जानिए सबकुछ यहां

Yojana: किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत साल 2019 में हुई थीं। सभी भूमिधारक किसान परिवारों को हर साल 6 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

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PM Kisan Samman Nidhi Yojana
पीएम किसान सम्मान निधि योजना | Image: PTI

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: आज (18 जून) को किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी होने वाली हैं। पीएम मोदी काशी से देशभर के किसानों को बड़ी सौगात देंगे। वाराणसी में किसान सम्मेलन को संबोधित करने के साथ 9.26 करोड़ों किसानों के खाते में 20 हजार करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजेंगे।

तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी ने सबसे पहले किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी करने से जुड़ी फाइल पर ही साइन किए थे। इसके बाद अब आज किसानों के खातों में किस्त का पैसा आ जाएगा।

किसान सम्मान निधि के फायदे

किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत साल 2019 में हुई थीं। योजना के तहत सभी भूमिधारक किसान परिवारों को हर साल 6 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। ये पैसा दो-दो हजार की तीन किस्तों में दिया जाता है। योजना के तहत पहली किस्त अप्रैल-जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त-नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर-मार्च के बीच जारी होती है।

अगर आपने योजना के अंतर्गत  रजिस्‍ट्रेशन कराया है तो किस्त का पैसा सीधा बैक अकाउंट में आ जाता है। इस स्कीम के तहत छोटे और सभी सीमांत किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है।

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किन्हें नहीं मिलता योजना का लाभ?

हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलता। इसमें वो किसान शामिल हैं, जो संस्थागत भूमि के मालिक हैं। इसके अलावा वो व्यक्ति वर्तमान में वैधानिक पदों पर बैठे हैं या पूर्व में विराजमान रह चुके हैं, वह भी इस योजना के पात्र नहीं होते।

साथ ही केंद्रीय, राज्य सरकार के मंत्रालयों- कार्यालयों और विभागों और इस क्षेत्र के सभी कर्मचारी, जो वर्तमान में अपने पद पर कार्यरत हैं, या रिटायर हो चुके हैं, वह भी इस योजना से बाहर है। हालांकि ग्रुप D के कुछ कर्मचारियों को इसमें राहत दी गई है।

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वहीं, सरकारी कर्मचारी जिन्हें 10 हजार रूपए से ज्यादा पेंशन मिलती है, वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। जो व्यक्ति जो डायरेक्ट टैक्स या आयकर का भुगतान करते हैं, उन्हें भी इस योजना के लाभ से वंचित किया गया है। साथ ही ऐसे लोग जो किसी बड़े व्यवसाय के मालिक, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य बड़े पेशेवर संस्थानों से जुड़े हैं और जिनकी मासिक आय बहुत ही ज्यादा है, ऐसे लोग योजना के लाभ के पात्र नहीं है।

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Published By : Ruchi Mehra

पब्लिश्ड 18 June 2024 at 14:54 IST