Updated April 22nd, 2024 at 16:20 IST

केजरीवाल की जमानत के लिए दायर की गई थी याचिका, दिल्ली HC ने लगा दिया 75 हजार का जुर्माना; पूरा मामला

Delhi News: दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल की जमानत की अर्जी लगाने वाले याचिकाकर्ता पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 75 हजार का जुर्माना लगाया है।

Reported by: Digital Desk
Edited by: Kunal Verma
सीएम अरविंद केजरीवाल | Image:Republic
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Delhi News: दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल की जमानत की अर्जी लगाने वाले याचिकाकर्ता पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 75 हजार का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही याचिका को खारिज भी कर दिया गया। आपको बता दें कि केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।

किसने दायर की थी याचिका?

यह याचिका लॉ की पढ़ाई करने वाले चौथे साल के एक छात्र ने दायर की थी। इसका टाइटल था- 'वी, द पीपुल ऑफ इंडिया।' छात्र का कहना था कि वो इस याचिका से कोई फेम या पैसा नहीं कमाना चाहता था, इसलिए यह याचिका इस टाइटल के साथ हाई कोर्ट में दायर की गई थी। इस याचिका के तहत मांग की गई थी कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सभी मामलों में अंतरिम जमानत दे दी जाए।

कोर्ट ने क्या कहा?

मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा- 'इस अदालत का मानना ​​है कि वर्तमान रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि केजरीवाल न्यायिक आदेशों के आधार पर न्यायिक हिरासत में हैं। इसके अलावा यह अदालत रिट क्षेत्राधिकार में उच्च पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ शुरू किए गए लंबित आपराधिक मामलों में असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दे सकती है। कानून सबसे ऊपर है और भारत के संविधान में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए यह जरूरी है।'

कोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता के पास प्रतिवादी संख्या की ओर से कोई पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है। केजरीवाल को या तो अपनी ओर से वचनबद्धता देनी होगी या ऐसे व्यक्तिगत बांड का विस्तार करना होगा। अधिकार क्षेत्र की स्पष्ट कमी इस तथ्य से और भी बढ़ जाती है कि याचिकाकर्ता केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही से अनजान है।

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आपको बता दें कि पीठ ने 75,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए याचिका खारिज कर दी, जिसमें कहा गया कि इसे अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान कोष (All India Medical Institute Fund) में भुगतान किया जाना चाहिए। 

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Published April 22nd, 2024 at 16:02 IST

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