अपडेटेड 21 May 2025 at 18:49 IST
सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सैलरी बढ़ने से पहले हो गए रिटायर तो भी मिलेगा इंक्रीमेंट, क्या हुआ बदलाव?
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने इस संबंध में एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगा। इससे अब पेंशन की गणना में अधिक पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित होगा, और कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन के वास्तविक लाभ का पूरा हक मिलेगा।
- भारत
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देशभर के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक बड़ी राहत की घोषणा की है। पेंशन नियमों में किए गए नए बदलावों के तहत अब उन कर्मचारियों को भी इंक्रीमेंट (वेतनवृद्धि) का लाभ मिलेगा जो अपनी सैलरी बढ़ने से ठीक पहले रिटायर हो रहे हैं। अब तक कई बार ऐसा होता था कि कर्मचारी का इंक्रीमेंट कुछ ही दिनों बाद होने वाला होता, लेकिन उससे पहले रिटायर हो जाने के कारण उसे उस बढ़े हुए वेतन के आधार पर पेंशन नहीं मिल पाती थी। नए नियम इस असमानता को दूर करेंगे। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने इस संबंध में एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगा। इससे अब पेंशन की गणना में अधिक पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित होगा, और कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन के वास्तविक लाभ का पूरा हक मिलेगा।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और राहत भरी खबर आई है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें पेंशन नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। नए नियमों के अनुसार, यदि कोई केंद्रीय कर्मचारी अपनी सालाना वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) से ठीक एक दिन पहले रिटायर होता है, तो भी उसे उस इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि पेंशन की गणना करने से पहले कर्मचारी की सैलरी में सालाना इंक्रीमेंट जोड़ा जाएगा। इस बदलाव से उन कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा, जो रिटायरमेंट की तारीख और वेतन वृद्धि की तारीख के बीच महज एक दिन का अंतर होने की वजह से अब तक इस लाभ से वंचित रह जाते थे। अब इंक्रीमेंट जोड़ने के बाद ही पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों की गणना की जाएगी, जिससे उन्हें ज्यादा पेंशन मिलेगी। सरकार के इस कदम से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को वित्तीय रूप से फायदा होगा और यह निर्णय सेवानिवृत्ति के समय पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
कब रिटायर होने पर मिलेगा लाभ?
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी ताजा नोटिफिकेशन के अनुसार, अब 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी सालाना वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) का लाभ मिलेगा। दरअसल, 1 जुलाई और 1 जनवरी को हर साल महंगाई भत्ते (DA) और इंक्रीमेंट में संशोधन किया जाता है। अब तक जो कर्मचारी ठीक इससे एक दिन पहले यानी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हो जाते थे, उन्हें इस बढ़े हुए इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिल पाता था। लेकिन अब नए नियमों के तहत, ऐसे कर्मचारियों की पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स की गणना उस बढ़े हुए वेतन के आधार पर की जाएगी। यानी रिटायरमेंट से पहले कर्मचारी की सैलरी में संभावित इंक्रीमेंट को जोड़ा जाएगा, और उसी के आधार पर एकमुश्त सेवानिवृत्ति राशि और मासिक पेंशन का निर्धारण किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा और यह कदम सेवा समाप्ति के समय मिलने वाले लाभों में न्यायसंगतता सुनिश्चित करेगा।
2017 में ही हाईकोर्ट ने दिया था आदेश
साल 2017 में मद्रास हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जो एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के हित में था। इस फैसले में अदालत ने कहा कि कुछ मामलों में कर्मचारियों को काल्पनिक वेतन वृद्धि (notional increment) का लाभ मिलना चाहिए, जिससे उनकी पेंशन में सुधार हो सके। इस निर्णय ने सरकार का ध्यान इस विषय की ओर आकर्षित किया। इसके बाद साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी तरह का फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट किया कि जिन कर्मचारियों ने सेवा के अंतिम दिन कार्य किया है, उन्हें भी काल्पनिक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाना चाहिए। यह निर्णय कर्मचारियों के हित में एक और मजबूत कदम था। 2024 में इस फैसले को कुछ शर्तों के साथ अन्य समान मामलों पर भी लागू किया गया, जिससे यह लाभ और अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों तक पहुंच सका। आखिरकार, सरकार ने इन फैसलों के आलोक में एक ठोस निर्णय लेते हुए यह ऐलान किया कि सभी पात्र कर्मचारियों को काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। यह फैसला हजारों कर्मचारियों के लिए राहत की खबर बना और न्याय की दिशा में एक अहम मील का पत्थर साबित हुआ।
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जानिए किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिससे उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो 1 जनवरी या 1 जुलाई से एक दिन पहले सेवानिवृत्त हुए हैं। इस फैसले से पहले सरकार ने पूरी जांच-पड़ताल की और कार्मिक विभाग ने व्यय विभाग तथा कानून मामलों के विभाग से परामर्श किया। सरकारी आदेशों के अनुसार, अब ऐसे कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की अनुमति दी जा सकती है, भले ही वे इसके लागू होने से एक दिन पहले सेवानिवृत्त हो चुके हों। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के अनुरूप है, जिसमें कहा गया था कि 1 जनवरी और 1 जुलाई को दी गई काल्पनिक वेतन वृद्धि को केवल गणनात्मक दृष्टि से माना जाएगा। इसका अर्थ यह है कि यह वेतन वृद्धि वास्तविक भुगतान के लिए नहीं बल्कि पेंशन आदि की गणना में सहायक होगी।सरकार का यह निर्णय लंबे समय से चल रहे एक तकनीकी मसले का समाधान करता है और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को न्यायसंगत लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
Published By : Ravindra Singh
पब्लिश्ड 21 May 2025 at 18:20 IST