अपडेटेड 24 March 2026 at 19:34 IST

पवन सिंह को तगड़ा झटका, अंजलि राघव की कमर छूने के मामले में महिला आयोग ने किया तलब, जानिए क्या है पूरा मामला

भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह का एक वीडियो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, इसमें वो एक्ट्रेस अंजलि राघव को गलत तरीके से छूते दिखे थे। इसके बाद वो विवादों में फंस गए थे। अब हरियाणा महिला आयोग ने उन्हें तलब किया है।

Follow : Google News Icon  
pawan singh and anjali Raghav case
हरियाणा महिला आयोग ने पवन सिंह को किया तलब | Image: Social media

Pawan Singh And Anjali Raghav: भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह अक्सर अपनी फिल्म या फिर पर्सनल जिंदगी को लेकर चर्चा में रहते हैं। इस बीच पवन सिंह की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने पवन सिंह को 2 अप्रैल को आयोग के सामने पेश होने को कहा है। 
आपको बता दें कि हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव की ओर से पवन सिंह पर एक कार्यक्रम के दौरान गलत तरीके से छूने के मामले की शिकायत पर हरियाणा राज्य महिला आयोग (HSCW) ने संज्ञान लिया है। आयोग ने पवन सिंह को नोटिस जारी करते हुए उन्हें 2 अप्रैल को फरीदाबाद आयोग कार्यालय में पेश होने को कहा है।  

क्या है पूरा मामला?

गौरतलब है कि साल 2025 में अगस्त महीने में पवन सिंह और हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव एक फिल्म प्रमोशन के दौरान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहुंचे थे। वायरल वीडियो में पवन सिंह स्टेज पर अंजलि की कमर को बिना इजाजत के छूते दिखे। इसके बाद अंजलि असहज हो गई। इसके बाद पवन सिंह को ट्रोल का सामना करना पड़ा।

अंजलि राघव ने वीडियो शेयर कर जताई थी नराजगी

पवन सिंह द्वारा अंजलि को गलत तरीके से छूने के बाद अंजलि ने एक वीडियो शेयर किया था। उस घटना के बाद अंजलि ने नाराजगी जताई थी और इंडस्ट्री से दूरी बनाने की बात कही थी। उनका आरोप है कि बैड टच का वीडियो उनके समर्थकों के द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। इसके बाद अंजलि ने इस मामले में महिला आयोग से सख्त कार्रवाई करने की मांग की।

इस दिन दोनों को होना होगा पेश

हरियाणा राज्य महिला आयोग ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पवन सिंह और अंजलि राघव को आगामी दो अप्रैल को फरीदाबाद में सुनवाई के लिए पेश होने के लिए कहा है। आपको बता दें कि इन दोनों को हरियाणा राज्य महिला आयोग (HSCW) की अध्यक्ष रेनू भाटिया के सामने 2 अप्रैल को पेश होना होगा।

Advertisement

ये भी पढ़ें: हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अलावा किसी दूसरे में किया धर्म परिवर्तन तो नहीं मिलेगा अनुसूचित जाति का दर्जा, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

 

Published By : Sujeet Kumar

पब्लिश्ड 24 March 2026 at 19:25 IST