sb.scorecardresearch

पब्लिश्ड 11:25 IST, April 2nd 2024

माफी मांगनी थी तो शुरुआत में कहते...पतंजलि विज्ञापन मामले में SC ने बाबा रामदेव को जमकर लगाई फटकार

पतंजलि भ्रामक विज्ञापन केस में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि आपने जो किया है उसका अंदाजा नहीं है।

Reported by: Kanak Kumari Jha
Follow: Google News Icon
  • share
SC comes down hard on Patanjali
पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में कोर्ट से रामदेव ने मांगी माफी | Image: SC comes down hard on Patanjali

पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि आपको अंदाजा भी है कि आपने क्या किया है? माफी काफी नहीं है, अगर मांगना ही था तो शुरुआत में मांगते। 

सुनवाई की शुरुआत हलफनामा दायर करने के साथ हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने पहले कंपनी और एमडी को जवाब दाखिल करने को कहा था। जब जवाब नहीं दाखिल किया गया तब अवमानना नोटिस जारी किया। सुनवाई के दौरान SC ने कहा, "कोर्ट के आदेशों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आपकी माफी पर्याप्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और पतंजलि विज्ञापन छापे जा रहा था। कंपनी, बालकृष्ण और रामदेव द्वारा 21 नवंबर के कोर्ट के आदेश के बाद भी अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई।"

भुगतने को तैयार रहें आप: SC

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने एक्ट का उलंघन कैसे किया? आपने कोर्ट को अंडरटेकिंग देने के बाद भी उलंघन किया। आप परिणाम के लिए तैयार हो जाएं। SC ने पूछा कि क्या आपने एक्ट में बदलाव को लेकर मिनिस्ट्री से संपर्क किया? अदालत के आदेश को गंभीरता से लीजिए।

देश सेवा का बहाना मत बनाइए: SC

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप देश की सेवा करने का बहाना मत बनाइए। रामदेव ने कोर्ट के आदेश के 24 घंटे के भीतर प्रेस कान्फ्रेस की। Add में आप प्रमोटर के तौर पर पेश होते हैं। अब 2 महीने के बाद अदालत के समक्ष पेश हुए हैं।

माफीनामे पर SC ने जताया असंतोष

SC ने हमने आपका हलफनामा पढ़ लिया है।आपके माफीनामे से हम संतुष्ट नहीं है। आप पर कोर्ट की अवमानना का मामला है, आपके पास पर्याप्त समय था जवाब देने के लिए। कोर्ट के इन सवालों के बाद रामदेव की तरफ से वरिष्ठ वकील बलबीर ने दलीलें पेश की। रामदेव के वकील ने कहा कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। पहले जो गलती हो गई, उसके लिए माफी मांगते हैं।

SC ने खारिज की बाबा रामदेव की माफी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हो या देश की कोई भी अदालत, आदेश का पालन होना ही चाहिए। हम अवमानना की कार्यवाही करेंगे। माफी स्वीकार नहीं, आपने क्या किया है। उसका आपको अंदाजा नहीं है। आपको परिणाम भुगतने होंगे। कोर्ट ने कहा कि अगर आपको माफी मांगनी होती तो आप शुरुवात में ही कहते की हमें माफ कर दें।  हमने आपको बोलने दिया यही काफी है।

बाबा रामदेव के वकील ने हाथ जोड़कर मांगी माफी

कोर्ट की फटकार के बाद बाबा रामदेव के वकील ने SC से हाथ जोड़कर माफी मांगी। इसपर जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि पहले जो हुआ। उसके लिए आप क्या कहेंगे? जस्टिस कोहली ने कहा कि आपको कोर्ट को दिए गए अंडरटेकिंग का पालन करना होगा। आपने हर बाधा तोड़ दी और अब यह कहना है कि आपको खेद है...। इसपर रामदेव के वकील ने कहा कि यह उनके लिए एक सबक होगा।

हम यहां सबक सिखाने के लिए नहीं हैं: जस्टिस कोहली

रामदेव के वकील की ओर से दी गई दलील पर जस्टिस कोहली ने कहा, "हम यहां सबक सिखाने के लिए नहीं हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने शोध किया है। उन्हें एक बड़ा स्पष्टीकरण देना चाहिए और न केवल जनता को बल्कि अदालत को भी।" इसपर रामदेव और बालकृष्ण के वकील ने कहा कि दोनों आगे आकर व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने को तैयार हैं।

आप जितने ऊपर हों... लेकिन कानून सबसे ऊपर है: SC

बाबा रामदेव पर SC ने टिप्पणी करते हुए कहा, आप चाहे इतने ऊंचे हों, कानून आपसे ऊपर है। कानून की महिमा सबसे ऊपर है। कोविड का समय सबसे ज्यादा कठिन था। इस समय इस दवा से इलाज का दावा किया गया। उसको लेकर सरकार ने क्या किया है? आपने सारी सीमाएं लांघ दी।

केंद्र पर भी बरसा कोर्ट

केंद्र सरकार के ऊपर भी SC का गुस्सा फूटा। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि केवल चेतावनी काफी नहीं थी। कानून के हिसाब केंद्र ने कर्रवाई नहीं की। हमें हैरानी है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी केंद्र सरकार ने अपनी आंखें क्यों बंद रखी? केंद्र ने और बाबा रामदेव ने योगा के लिए बहुत कुछ किया, ये सरहनीय है।

इसे भी पढ़ें: 'मेरे करीबी ने कहा- BJP ज्वाइन कर लो नहीं तो होगी गिरफ्तारी...', AAP की मंत्री आतिशी का बड़ा दावा

अपडेटेड 12:42 IST, April 2nd 2024