अपडेटेड 13 November 2024 at 12:20 IST
'सरकार का इरादा किसी के घर गिराने...',बुलडोजर एक्शन पर SC के फैसले पर बोले ओम प्रकाश राजभर
बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रतिक्रिया दी है।
- भारत
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SC On Bulldozer Action: देशभर में चल रहे बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 13 नवंबर को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने एक बार फिर बुलडोजर एक्शन पर नाराजगी जताते हुए दो टूक शब्दों में कह दिया है कि मनमानी तरीके से बुलडोजर चलाने वाली सरकारें कानून को हाथ में लेने की दोषी हैं। कोर्ट ने इस मामले पर सभी राज्यों को निर्देश देते हुए सख्त टिप्पणी की है। अब कोर्ट के फैसले यूपी सरकार में मंत्री ओमप्रकाश राजभर (Omprakash Rajbhar )की प्रतिक्रिया आई है।
सुप्रीम कोर्ट ने ने राज्य सरकारों द्वारा अपराध के आरोपी व्यक्तियों की संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर कार्रवाई पर फैसला सुनाते हुए कहा कि कार्यपालिका किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं कर सकती और न ही वह न्यायाधीश बनकर किसी आरोपी व्यक्ति की संपत्ति को ध्वस्त करने का फैसला कर सकती है। राज्य और उसके अधिकारी मनमाने कदम नहीं उठा सकते। अब इस फैसले पर योगी के मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने प्रतिक्रिया दी है।
बुलडोजर पर SC के फैसले पर क्या बोले राजभर?
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरा देश स्वागत करता है, सरकार भी करती है, विपक्ष भी करता है। मगर सरकार का इरादा किसी का घर गिराने का नहीं है। अगर किसी अपराधी ने अवैध संपत्ति अर्जित की है और सरकारी जमीन पर घर बनाया है, तो उसे खाली कराया जाता है। सरकार कभी किसी की निजी जमीन पर बना मकान नहीं गिराती।"
बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
कोर्ट ने आगे अपने फैसले में कहा कि संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों पर विचार किया है जो व्यक्तियों को राज्य की मनमानी कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसमें कहा गया है कि कानून का शासन यह सुनिश्चित करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है कि व्यक्तियों को पता हो कि संपत्ति को मनमाने ढंग से नहीं छीना जाएगा। सरकारें जज नहीं बन सकती हैं, जो किसी आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने का फैसला दे दें।
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सुप्रीम कोर्ट ने जारी की नई गाइडलाइन
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि घर केवल एक संपति नहीं है, वो लोगों की उम्मीद है। जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि क्या अपराध करने के आरोपी या दोषी ठहराए गए व्यक्तियों की संपत्ति को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना गिराया जा सकता है, हमने आपराधिक न्याय प्रणाली में निष्पक्षता के मुद्दों पर विचार किया है और आरोपी के मामले में पूर्वाग्रह नहीं किया जा सकता। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत निर्देश जारी करते हुए बुलडोजर एक्शन को लेकर गाइडलाइन बना दी है।
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Published By : Rupam Kumari
पब्लिश्ड 13 November 2024 at 12:20 IST