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अपडेटेड 28 October 2024 at 18:16 IST

Odisha: किशोरी से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल जेल की सजा

विशेष लोक अभियोजक मनोरंजन पटनायक ने बताया कि विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार नायक की त्वरित जांच अदालत ने दोषी को सजा सुनाई और उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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Odisha: किशोरी से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल जेल की सजा | Image: Shutterstock/ Representative

ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक अदालत ने एक किशोरी से बलात्कार के दोषी को 20 साल जेल की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक मनोरंजन पटनायक ने बताया कि विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार नायक की त्वरित जांच अदालत ने दोषी को सजा सुनाई और उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

उन्होंने बताया कि…

उन्होंने बताया कि अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को 50,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आठ जुलाई 2017 की रात को जब 15 वर्षीय पीड़िता अपनी दादी के साथ सो रही थी तो 35 वर्षीय दोषी और एक अन्य व्यक्ति उसे जबरन पास के जंगल में ले गए और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया।

ग्रामीणों ने लड़की को बचाया और पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद बिसोई पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जबकि दूसरा फरार हो गया। पीड़िता के बयान, 18 गवाहों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तार आरोपी को दोषी करार दिया गया

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(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)

पब्लिश्ड 28 October 2024 at 18:16 IST