अपडेटेड 18 November 2021 at 08:12 IST

नुसरत जहां और निखिल जैन की शादी ‘अमान्य’, कोलकाता कोर्ट ने सुनाया फैसला

कोलकाता की एक अदालत ने गुरुवार को कहा कि एक्ट्रेस-राजनेता नुसरत जहां (Nusrat Jahan) और व्यवसायी निखिल जैन (Nikhil Jain) की शादी 'कानूनी रूप से वैध नहीं' है।

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कोलकाता की एक अदालत ने गुरुवार को कहा कि एक्ट्रेस-राजनेता नुसरत जहां (Nusrat Jahan) और व्यवसायी निखिल जैन (Nikhil Jain) की शादी 'कानूनी रूप से वैध नहीं' है। गौरतलब है कि नुसरत ने निखिल जैन के साथ एक साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद जून 2019 में तुर्की के बोडरम में शादी कर ली थी और बाद में हिंदू विवाह की रीति-रिवाजों का पालन करते हुए रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों के साथ शादी का जश्न मनाया।

हालांकि, इसके कुछ महीनों बाद निखिल जैन और नुसरत जहां के बीच हालात बदल गए और दोनों अलग हो गए। नुसरत जहां ने अब एक्टर यश दासगुप्ता (Yash Dasgupta) से शादी कर ली है और इस जोड़े का दो महीने का बेटा भी है जिसका नाम यिशान है।

'शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं'

अदालत ने नुसरत जहां के साथ अपने रिश्ते के संबंध में निखिल जैन द्वारा दायर मुकदमे का संज्ञान लेते हुए कहा कि दोनों ने तुर्की में शादी की और भारत में ये अंतरधार्मिक विवाह पंजीकृत नहीं था। अलीपुर की दूसरी अदालत के सिविल जज एस रॉय ने कहा, “यह घोषित किया जाता है कि वादी और प्रतिवादी के बीच तुर्की के बोडरम में 19/06/2019 को हुआ कथित विवाह कानूनी रूप से वैध नहीं है।”

गौरतलब है कि नुसरत ने इस साल की शुरुआत में एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया था कि “विदेशी भूमि पर होने के कारण, तुर्की विवाह नियमन के अनुसार, समारोह अमान्य है। इसके अलावा, चूंकि यह एक अंतरधार्मिक शादी थी, इसलिए इसे भारत में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मान्यता की जरूरत थी, जो नहीं हुआ। कानून के अनुसार, ये शादी नहीं बल्कि एक रिश्ता या लिव-इन रिलेशनशिप है इसलिए तलाक का सवाल ही नहीं उठता। हम बहुत पहले ही अलग हो गए थे लेकिन मैंने इसके बारे में बात नहीं की क्योंकि मैं अपने निजी जीवन को अपने तक ही रखना चाहती थी।”

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इसके बाद, निखिल जैन ने नुसरत के बयान को लताड़ लगाते हुए कहा था कि वे 2019 में अपनी कथित शादी के बाद से 'पति और पत्नी' के रूप में एक साथ रहते थे, लेकिन उनकी 'लाख कोशिशों' के बावजूद, उनके प्रति नेता का रवैया एक साल के अंदर बदल गया।

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Published By : Sakshi Bansal

पब्लिश्ड 18 November 2021 at 08:06 IST