अपडेटेड 22 February 2025 at 14:57 IST

छत्तीसगढ़ में अब दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी, राज्य सरकार का फैसला

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 और नियम 2021 को लागू कर दिया है।

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Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Dev Sai
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय | Image: X@vishnudsai

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 और नियम 2021 को लागू कर दिया है। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद व्यापारी अब अपनी दुकानें सप्ताह के सातों दिन और 24 घंटे खुली रख सकेंगे। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापार को बढ़ावा देने तथा रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम लागू किया है। सरकार के इस फैसले से व्यापारी अब अपनी दुकानें सप्ताह के सातों दिन और 24 घंटे खुली रख सकेंगे। इस कदम से न केवल व्यापारियों को फायदा होगा बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।

उन्होंने बताया कि पहले दुकानों को सप्ताह में एक दिन बंद रखना पड़ता था, लेकिन अब व्यापारियों को अपनी सुविधा के अनुसार काम करने की छूट मिल गई है। अधिकारियों ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कर्मचारी को अनिवार्य साप्ताहिक अवकाश मिलेगा और किसी भी कर्मचारी से प्रतिदिन आठ घंटे से अधिक काम नहीं कराया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, सभी दुकान मालिकों को श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए श्रमिक कल्याण योजनाओं का पालन करना होगा।

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अधिकारियों ने बताया कि नए नियम में दुकानों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को भी सरल बना दिया गया है और मौजूदा पंजीकृत दुकानों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के छह महीने के भीतर श्रमिक पहचान संख्या प्राप्त करनी होगी। उन्होंने कहा कि यदि आवेदन निर्धारित अवधि के बाद जमा किया जाता है, तो नियमों के अनुसार शुल्क लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस निर्णय से राज्य में व्यापार करने में आसानी होगी और छोटे व्यापारियों को विशेष लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि दुकान संचालन में अधिक लचीलापन होने से व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आएगी जिससे राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी लेकिन यह नियम शराब की दुकानों पर लागू नहीं होगा।

Published By : Ankur Shrivastava

पब्लिश्ड 22 February 2025 at 14:57 IST