Published 17:31 IST, September 6th 2024
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में AAP विधायक अमानतुल्लाह को राहत नहीं, कोर्ट ने 9 सितंबर तक बढ़ाई ED हिरासत
दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है।
दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने आप विधायक की ईडी याचिका 9 सितंबर तक बढ़ा दी है।
स्पेशल जज विशाल गोगने ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी ईडी हिरासत 9 सितंबर तक बढ़ा दी है। ईडी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती और इसकी संपत्तियों को पट्टे पर देने में कथित अनियमितताओं के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।
आप MLA अमानतुल्लाह खान को ED ने किया गिरफ्तार
आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और ओखला सीट से विधायक अमानतुल्लाह खान को प्रवर्तन निदेशालय (ED) 2 सितंबर को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर किया। ईडी उनके आवास पर करीब 6 घंटे तक छापेमारी के बाद विधायक को ईडी की टीम अपने साथ ले गई थी।
कथित वक्फ बोर्ड घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने यह एक्शन लिया है। छापेमारी के बाद अमानतुल्लाह खान के घर पर काफी हंगामा हुआ था। विधायक ईडी की टीम को अपने घर में घुसने से रोकने की कोशिश करते रहे। उन्होंने अपनी सास के बीमार होने का हवाला भी दिया था
क्या है पूरा मामला?
विधायक के खिलाफ धन शोधन का मामला दो प्राथमिकी से जुड़ा है। वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं के आरोप में खान के खिलाफ एक प्राथमिकी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दर्ज कराई थी जबकि दूसरी प्राथमिकी आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने दर्ज कराई थी। सूत्रों ने कहा कि खान (50) ने ईडी के कम से कम 10 समन को नजरअंदाज किया। आखिरी बार वह अप्रैल में ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए पेश हुए थे।
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Updated 17:34 IST, September 6th 2024