अपडेटेड 13 February 2025 at 14:39 IST

BIG BREAKING: विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा में पेश हुआ नया आयकर बिल, जानिए क्या होगा बदलाव

BIG BREAKING: विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा में पेश हुआ नया आयकर बिल, जानिए क्या होगा बदलाव

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Nirmala Sitharaman
Nirmala Sitharaman | Image: x

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आयकर विधेयक, 2025 पेश किया। Income Tax Act, 1961 की जगह आने वाले नए इनकम टैक्स बिल में 622 पन्ने हैं जबकि मौजूदा विधेयक में 880 पन्ने हैं। नए बिल में अधिकतर सब-सेक्शन को खत्म कर दिया गया है। नए इनकम टैक्स बिल में अब किसी व्यक्ति के लिए (क), हिंदू विभाजित परिवार के लिए (ख) व लोगों के समूह के लिए (ग) जैसे सबसेक्शन की जगह टैक्स कैलकुलेशन टैक्स स्लैब के मुताबिक किया गया है।

नए आयकर बिल में डिफेंस सेक्टर जैसे आर्मी, पैरा फोर्स और अन्य कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी पर टैक्स में छूट दी गई है। वहीं अग्निपथ योजना के तहत किए जाने वाले योगदान पर भी नए बिल में कोई टैक्स नहीं लगेगा। अभी भी ऐसा ही नियम है। इसके अलावा होम लोन, मेडिकल, पीएफ, हायर एजुकेशन पर लोन, इलेक्ट्रिक वाहन और इंश्योरेंस पर टैक्स छूट को बरकरार रखा गया है।

नए इनकम टैक्‍स बिल की बड़ी बातें

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नए बिल के ड्राफ्ट में 536 सेक्शन, 16 अनुसूचियां और 23 चैप्टर दिए गए हैं। छूट को लेकर नियमों को अलग-अलग सेक्शन में जानकारी दी गई है। न्यू इनकम टैक्स बिल, 2025 में 536 धाराएं शामिल हैं। जबकि मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 में 298 धाराएं हैं। मौजूदा कानून में 14 अनुसूचियां हैं जबकि नए में 16 रहेंगी।

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Published By : Ankur Shrivastava

पब्लिश्ड 13 February 2025 at 14:19 IST