छात्रों के साथ न्याय होगा और दोषियों को...,NEET परीक्षा में धांधली पर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान

सुप्रीम कोर्ट में NEET-UG 2024 परीक्षा की सुनवाई पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की प्रतिक्रिया सामने आई है।

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 Dharmendra Pradhan
Dharmendra Pradhan | Image: PIB

NEET Exam 2024: मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET में धांधली का मुद्दा गहराता ही जा रही है। देश भर में छात्र न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच एक बार फिर मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को NEET परीक्षा में ग्रेस मार्किंग को लेकर याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच कर रही है मामले की सुनवाई।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान NTA ने बताया है कि वो 1563 उम्मीदवार, जिनको ग्रेस मार्किंग मिली है। उनकी ग्रेस मार्किंग रद्द की गई है। अब इन 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी। कोर्ट में NTA ने कहा है कि अगर वो (1563 छात्रों) चाहे तो अपना वास्तविक मार्क जो बिना ग्रेस मार्किंग के था, उसके साथ जा सकते हैं। 1563 ग्रेस मार्क वाले छात्र चाहें तो दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। उन्हें 23 जून को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प मिलेगा। इस बीच NEET परीक्षा में धांधली के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री धमेंद्र प्रधान का बयान सामने आया है।

NEET परीक्षा में धांधली पर पहली बार बोले शिक्षा मंत्री

सुप्रीम कोर्ट में NEET-UG 2024 परीक्षा की सुनवाई पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, "अभी जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सरकार ने भी उसमें अपना पक्ष रखा है। सरकार उसका सामना करने के लिए, उसका संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रमाणिकता के साथ खड़ी है जो घटना सामने आई है, सरकार ने उसको गंभीरता से लिया है। NTA देश में 3 बड़ी परीक्षाएं (NEET, JEE और CUET) सफलतापूर्वक आयोजित करता है...निश्चित रूप से दोषियों को दंड दिया जाएगा..."

SC ने काउंसलिंग पर रोक से किया इनकार

बता दें कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से फिर इनकार कर दिया है। दलीलों पर गौर करते हुए पीठ ने कहा कि एडटेक फर्म ‘फिजिक्स वाला’ के मुख्य कार्यकारी अलख पांडे समेत अन्य लोगों द्वारा कृपांक दिए जाने के मुद्दे पर दायर याचिका सहित सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई की जाएगी। इनमें प्रश्नपत्र लीक होने और अन्य धांधली के आरोपों में नीट-यूजी 2024 परीक्षा को निरस्त करने के अनुरोध वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

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Published By:
 Rupam Kumari
पब्लिश्ड