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Published 06:40 IST, September 22nd 2024

Mumbai: मुंबई विश्वविद्यालय के सीनेट चुनाव की तिथि पर कोर्ट का आदेश

बंबई उच्च न्यायालय ने शनिवार को मुंबई विश्वविद्यालय के सीनेट चुनाव 24 सितंबर को कराने का निर्देश दिया।

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Mumbai News in hindi Court order on the date of Mumbai University Senate elections | Image: representative

बंबई उच्च न्यायालय ने शनिवार को मुंबई विश्वविद्यालय के सीनेट चुनाव 24 सितंबर को कराने का निर्देश दिया। अदालत ने चुनाव स्थगित करने संबंधी राज्य सरकार के परिपत्र पर रोक लगा दी और कहा कि यह अंतिम क्षण में किया गया हस्तक्षेप था। विशेष सुनवाई में न्यायमूर्ति ए. एस. चंदुरकर और न्यायमूर्ति राजेश पाटिल की खंडपीठ ने शुरू में निर्देश दिया था कि सीनेट के चुनाव निर्धारित तिथि 22 सितंबर को ही कराए जाएं।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा…

विश्वविद्यालय द्वारा कम समय में चुनाव कराने में व्यवहारिक कठिनाइयों की तरफ ध्यान दिलाए जाने के बाद खंडपीठ ने अपने आदेश में संशोधन किया। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, 'चुनावों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के लिए जारी आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगाई जाती है। चुनाव निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगे।'

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तारीख तय की। मुंबई विश्वविद्यालय ने कहा कि कल होने वाले चुनाव राज्य सरकार के निर्देश पर स्थगित कर दिए गए थे, लेकिन उच्च न्यायालय ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दी और विश्वविद्यालय को चुनाव कराने का निर्देश दिया।

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(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)

Updated 06:40 IST, September 22nd 2024