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पब्लिश्ड 15:31 IST, July 11th 2024

MP: मनमाने तरीके से स्कूल बढ़ा रहा था फीस, अब प्रशासन ने दिए 65 करोड़ रुपए वापस करने का आदेश

जबलपुर जिला प्रशासन ने 10 निजी विद्यालयों को 81 हजा से अधिक विद्यार्थियों से कथित रूप से अवैध तौर पर वसूली गई 65 करोड़ रुपये की फीस वापस करने का आदेश दिया है।

Reported by: Digital Desk
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एमपी स्कूल अवैध फीस वसूली | Image: PTI/ Representational

मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले के प्रशासन ने 10 निजी विद्यालयों को 81,000 से अधिक विद्यार्थियों से कथित रूप से अवैध तौर पर वसूली गई लगभग 65 करोड़ रुपये की ट्यूशन फीस वापस करने का आदेश दिया है। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। जबलपुर के जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) घनश्याम सोनी ने बताया,‘‘इन निजी विद्यालयों ने कानून का उल्लंघन करते हुए ट्यूशन फीस में बढ़ोतरी की है।’’

उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबद्ध विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 के तहत गठित जिला स्तरीय समिति ने इन विद्यालयों के खातों की जांच की और पाया कि वे छात्रों से अतिरिक्त शुल्क ले रहे हैं। सोनी ने कहा कि प्रशासन ने इन विद्यालयों द्वारा 2018-19 और 2024-25 के बीच 81,117 छात्रों से 64.58 करोड़ रुपये की कथित रूप से अवैध फीस वसूली को रद्द कर दिया है।

डीईओ ने विद्यालयों को जारी किया नोटिस 

 

डीईओ ने बताया कि उन्होंने मंगलवार को विद्यालयों को नोटिस जारी करके अवैध रूप से वसूली गई फीस विद्यार्थियों को वापस करने का आदेश दिया। जबलपुर के जिला प्रशासन ने फीस और पाठ्यपुस्तकों की कीमत कथित तौर पर अवैध रूप से बढ़ाने के लिए 27 मई को विद्यालयों के अधिकारियों और कुछ किताब दुकानों के मालिकों के खिलाफ 11 प्राथमिकी दर्ज की थीं।

जिलाधिकारी दीपक सक्सेना के अनुसार विद्यालयों के अधिकारियों और पाठ्यपुस्तकों की दुकानों के मालिकों से जुड़ी विसंगतियां उजागर होने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि इनमें से कुछ विद्यालयों ने सक्षम अधिकारियों की मंजूरी के बिना फीस में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की, जबकि अन्य ने 15 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी की।

नियमों के अनुसार यदि कोई विद्यालय 10 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए जिला प्रशासन की मंजूरी लेनी जरूरी है। एक अधिकारी ने बताया,‘‘अगर विद्यालय की फीस की प्रस्तावित बढ़ोतरी 15 प्रतिशत से अधिक है, तो संबंधित विद्यालय को राज्य सरकार की समिति से मंजूरी लेनी होगी।’’

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(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)

अपडेटेड 15:31 IST, July 11th 2024