Published 22:51 IST, October 4th 2024
मुजफ्फरनगर में नाबालिग को किडनैप कर दुष्कर्म मामला, दोषी को आजीवन कारावास की सजा
नाबालिग लड़की का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करने के करीब दो साल पुराने मामले के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
मुजफ्फरनगर की एक विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करने के करीब दो वर्ष पुराने मामले के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
विशेष शासकीय अधिवक्ता प्रदीप बालियान ने शुक्रवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि मुजफ्फरनगर की पॉक्सो अधिनियम अदालत की विशेष न्यायाधीश मंजुला भालोटिया ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी नदीम (30) को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए आदेश दिया है कि वह यह राशि पीड़िता को देगा।
बालियान ने बताया कि जिले की नई मंडी थाना पुलिस ने 10 दिसंबर 2022 को पीड़ित पक्ष की तहरीर पर नदीम के खिलाफ 14 वर्षीय लड़की का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म और मारपीट के आरोप में संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी।
पुलिस के अनुसार आरोपी नाबालिग किशोरी को उसके घर से रात में ईंट भट्टे पर लाया, जहां रोने पर उसके साथ मारपीट की गई और फिर दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने बताया कि पीड़िता अगले दिन घर लौट आई थी। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया, जहां सुनवाई पूरी होने के बाद सजा सुनायी गयी।
(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)
Updated 22:51 IST, October 4th 2024