sb.scorecardresearch

Published 22:51 IST, October 4th 2024

मुजफ्फरनगर में नाबालिग को किडनैप कर दुष्कर्म मामला, दोषी को आजीवन कारावास की सजा

नाबालिग लड़की का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करने के करीब दो साल पुराने मामले के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

Follow: Google News Icon
  • share
Is Scolding a Student an Offence? Madhya Pradesh HC Delivers Big Verdict on Class 12 Student Suicide
दोषी को आजीवन कारावास की सजा | Image: Freepik

मुजफ्फरनगर की एक विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करने के करीब दो वर्ष पुराने मामले के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

विशेष शासकीय अधिवक्ता प्रदीप बालियान ने शुक्रवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि मुजफ्फरनगर की पॉक्सो अधिनियम अदालत की विशेष न्यायाधीश मंजुला भालोटिया ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी नदीम (30) को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए आदेश दिया है कि वह यह राशि पीड़िता को देगा।

बालियान ने बताया कि जिले की नई मंडी थाना पुलिस ने 10 दिसंबर 2022 को पीड़ित पक्ष की तहरीर पर नदीम के खिलाफ 14 वर्षीय लड़की का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म और मारपीट के आरोप में संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी।

पुलिस के अनुसार आरोपी नाबालिग किशोरी को उसके घर से रात में ईंट भट्टे पर लाया, जहां रोने पर उसके साथ मारपीट की गई और फिर दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने बताया कि पीड़िता अगले दिन घर लौट आई थी। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया, जहां सुनवाई पूरी होने के बाद सजा सुनायी गयी।

(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)

Updated 22:51 IST, October 4th 2024