अपडेटेड 30 August 2024 at 08:27 IST

मुंबई में पुणे पोर्श कांड जैसा मामला, तेज रफ्तार SUV से नाबालिग ने बाइक सवार को कुचला; मौत

बाइक को टक्कर मारने के बाद SUV एक बिजली के खंभे से टकरा गई। इसके बाद नाबालिग ने भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया।

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Police Line
Representational image | Image: File photo

Mumbai News: पुणे पोर्श कांड जैसा एक मामला अब मुंबई से सामने आया है। यहां एक नाबालिग SUV चालक ने बाइक सवार को रौंद दिया। दर्दनाक हादसे में 24 वर्षीय शख्स की मौत हो गई है।

वहीं, मामले में नाबालिग SUV ड्राइवर की गिरफ्तारी भी हो गई है। इसमें दो और लोगों को आरोपी बनाया गया है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद नाबालिग ने मौके से भागने की कोशिश की थीं, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पाया।

कैसे हुआ हादसा? 

मामला मुंबई के गोरेगांव इलाके में गुरुवार तड़के चार बजे के आसपास का बताया जा रहा है। तेज रफ्तार SUV ने बाइक सवार को कुचल दिया। बाइक सवार शख्स दूध बांटने के लिए जा रहा था। इसी दौरान गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के बाद युवक को अस्पताल लेकर जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

बाइक को टक्कर मारने के बाद SUV एक बिजली के खंभे से टकरा गई। इसके बाद नाबालिग ने भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसे चोटें भी आई हैं। पुलिस अधिकारी के मुताबिक नाबालिग के ब्लड सैंपल जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजे गए हैं, जिससे यह पता लगाया जा सके कि कहीं कार चलाते समय वह नशे में तो नहीं था।

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मामले को लेकर पुलिस ने क्या बताया? 

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि गलत दिशा से आ रही एक महिंद्रा स्कॉर्पियो ने नवीन वैष्णव के दोपहिया वाहन से टक्कर मार दी, जिससे नवीन की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि आरोपी चालक की उम्र 17 साल है इसलिए SUV के मालिक इकबाल जिवानी (48) और उसके बेटे मोहम्मद फज इकबाल जिवानी (21) के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।

पुणे पोर्श कांड को लेकर मचा था बवाल

गौरतलब है कि इससे पहले पुणे से इसी तरह का मामला सामने आया था। पुणे के कल्याणी नगर इलाके में 19 मई को दुर्घटना हुई है, जब कथित तौर पर नशे की हालत में कार चला रहे नाबालिग ने बाइक को टक्कर मारी थी। इस घटना में बाइक सवार दो आईटी पेशेवरों की मौत हो गई थी, जिनमें एक महिला भी शामिल थी। मामले में नाबालिग आरोपी को कोर्ट से उसी दिन बेल मिल गई। इस दौरान अदालत ने उसे सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखने को कहा था। इसके बाद मामला सुर्खियों में आया और इस पर काफी बवाल मचा था।

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Published By : Ruchi Mehra

पब्लिश्ड 30 August 2024 at 08:27 IST