अपडेटेड 16 August 2024 at 17:31 IST

BREAKING: मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को CBI ने हिरासत में लिया, बचकर भागना चाहते थे संदीप घोष

Kolkata Rape Case: सिटी सेंटर मॉल के पास से सीबीआई की टीम ने संदीप घोष को हिरासत में लिया है।

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Dr Sandip Ghosh, Ex Principal of RG Kar Hospital
Dr Sandip Ghosh, Ex Principal of RG Kar Hospital | Image: X

Kolkata Rape Case: सिटी सेंटर मॉल के पास से सीबीआई की टीम ने मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि संदीप घोष सीबीआई की पूछताछ से भागने की कोशिश कर रहा था।

CBI सूत्रों के मुताबिक, संदीप घोष CBI को घर के बाहर प्रदर्शन की दलील दे रहा था। CBI की टीम उसे CGO कॉम्प्लेक्स में लेकर गई है। वहां उससे पूछताछ की जा रही है।

इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने आधी रात के विरोध प्रदर्शन के दौरान आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भीड़ के हमले की निंदा की और कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने इसे 'राज्य मशीनरी की पूर्ण विफलता' बताया।

मृतका के घर की सुरक्षा बढ़ी

दूसरी ओर, कोलकाता पुलिस ने मृतका के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है। प्रशासन ने घर के गली के बाहर ही बेरिकेट लगा कर पुलिस की तैनाती की है। किसी को भी मृतका के घर के नजदीक नही जाने दिया जा रहा है।

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हाई कोर्ट ने क्या कहा?

हाईकोर्ट ने कहा है कि यह घटना राज्य मशीनरी की पूर्ण नाकामी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि बेहतर होगा कि अस्पताल को बंद किया जाए और मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जाए।

जब राज्य सरकार के वकील ने अदालत से कहा कि लोगों की भीड़ बृहस्पतिवार को तड़के एकत्र हुई थी तो मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा कि इस बात पर भरोसा कर पाना कठिन है कि पुलिस खुफिया विभाग को अस्पताल में 7,000 लोगों के एकत्र होने की जानकारी नहीं थी।

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इससे पहले सीबीआई अधिकारियों ने अपनी जांच के तहत पीड़ितों के परिवार से मुलाकात की थी, जिसके बाद पीड़िता के पिता ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें उनकी बेटी की मौत के लिए मुआवजे की पेशकश की गई थी जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया और वह न्याय चाहते हैं।

उनके शब्दों में, “सीबीआई ने हमें आश्वासन दिया है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और हमने उन्हें जो भी बताया है उसके आधार पर कड़ी सजा दी जाएगी। मैंने मुआवजा ठुकरा दिया है। अगर मैं उसकी मौत के मुआवजे के रूप में पैसे स्वीकार करूंगा तो इससे मेरी बेटी को दुख होगा। मुझे इंसाफ चाहिए।"

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Published By : Kunal Verma

पब्लिश्ड 16 August 2024 at 16:44 IST