Updated March 19th, 2024 at 14:11 IST

मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका, SC ने खारिज की मुस्लिम कमेटी की याचिका

मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को झटका देते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है।

Reported by: Kanak Kumari
श्रीकृष्ण जन्मभूमि | Image:PTI
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मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर बड़ा झटका लगा है। दरअसल, मुस्लिम कमेटी की ओर से 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने की याचिका दायर की गई थी। SC ने इस याचिका को खारिज कर दिया है।

बता दे, इससे पहले मुस्लिम कमेटी की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की गई थी, लेकिन HC ने इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद ही मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को निराशा मिली है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने शाही मस्जिद ईदगाह की प्रबंध न्यासी समिति को उच्च न्यायालय के समक्ष आदेश वापसी की याचिका दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान की। समिति ने उच्च न्यायालय के 11 जनवरी के आदेश को चुनौती दी है।

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मुस्लिम पक्ष को मिली एक और निराशा 

पीठ ने आदेश दिया, ‘‘याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद HC के फैसले को वापस लेने का अनुरोध किया है। हम मौजूदा विशेष अनुमति याचिका का निस्तारण करते हैं और याचिकाकर्ता को HC में फिर से याचिका दायर करने की छूट देते हैं।’’

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समिति के वकील ने कहा कि 11 जनवरी के आदेश को वापस लेने का आवेदन उच्च न्यायालय में लंबित है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि आवेदन को एक विशिष्ट तारीख पर उच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जाए। हालांकि, पीठ ने ऐसा कोई आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। बता दें, हाई कोर्ट ने 11 जनवरी को ‘न्याय के हित में’ निर्देश दिया था कि हिंदू वादी की तरफ से दायर एक आवेदन पर 15 मुकदमों को समाहित कर दिया जाए। हिंदू पक्ष ने हाई कोर्ट में अपने आवेदन में कहा था कि दीवानी न्यायाधीश (वरिष्ठ संभाग), मथुरा के समक्ष 25 सितंबर, 2020 को दायर मूल मुकदमे और 13.37 एकड़ जमीन से संबंधित अन्य मुकदमों को समाहित कर दिया जाए।

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Published March 19th, 2024 at 12:38 IST

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