अपडेटेड 10 September 2024 at 18:01 IST

Manipur Violence: मणिपुर में पुलिस-प्रदर्शनकारी आमने-सामने, बिगड़े हालात; कई इलाकों में कर्फ्यू

मणिपुर में एक बार फिर से हालात तनावपूर्ण होते नजर आ रहे हैं। मणिपुर पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने-सामने आ गई है।

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Manipur Violence
मणिपुर हिंसा | Image: Screen Grab

मणिपुर में एक बार फिर से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बवाल मचा हुआ है। एक तरफ पुलिस अधिकारी प्रदर्शनकारियों को समझाने में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस उनके ऊपर आंसू गैस के गोले बरसा रही है।

पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने-सामने हैं। वहीं स्थिति पर काबू पाने के लिए बड़े पुलिस अधिकारी उन्हें समझाने-बुझाने में लगे हुए हैं। उग्र आंदोलन के बीच इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। मणिपुर सरकार ने छात्रों के उग्र आंदोलन के बीच मंगलवार को पूरे राज्य में इंटरनेट सेवा पांच दिन के लिए निलंबित कर दी।

सोशल मीडिया पर अंकुश लगाने के लिए इंटरनेट बंद

मणिपुर गृह विभाग की ओर से एक जारी नोटिफिकेशन में भी में कहा कि यह निर्णय तस्वीर, नफरती भाषण और नफरती वीडियो के प्रसार के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए लिया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है, "मणिपुर राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में 10 सितंबर को अपराह्न 3 बजे से 15 सितंबर को अपराह्न 3 बजे तक पांच दिनों के लिए लीज लाइन, वीसैट, ब्रॉडबैंड और वीपीएन सेवाओं सहित इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित/रोकने का आदेश दिया गया है।"

प्रदर्शनकारियों पर दागे गए आंसू गैस के गोले

मणिपुर के पुलिस महानिदेशक और राज्य के सुरक्षा सलाहकार को पद से हटाने की मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए राजभवन की ओर कूच करने का प्रयास कर रहे प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प होने पर सुरक्षा बलों ने मंगलवार को आंसू गैस के गोले दागे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

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सोमवार से ख्वारमबंद महिला बाजार में डेरा डाले सैकड़ों छात्र बी टी रोड के जरिये राजभवन की ओर बढ़ने करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें कांग्रेस भवन के पास रोक दिया। मणिपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक विरोध रैली निकाली और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला भी फूंका। मणिपुर सरकार ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम जिलों में कर्फ्यू लगा दिया है और थौबल में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 (2) के तहत निषेधाज्ञा लागू की है।

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Published By : Kanak Kumari Jha

पब्लिश्ड 10 September 2024 at 17:45 IST