उप्र : भदोही में दहेज के लिए हत्या करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश के भदोही में जिला अदालत ने दहेज की मांग को लेकर महिला की गला दबाकर हत्या करने के मामले में दोषी उसके पति को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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Man sentenced to life imprisonment for dowry murder in Bhadohi
Man sentenced to life imprisonment for dowry murder in Bhadohi | Image: Republic/ X

उत्तर प्रदेश के भदोही में जिला अदालत ने दहेज की मांग को लेकर महिला की गला दबाकर हत्या करने के मामले में दोषी उसके पति को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

इस मामले में अदालत ने महिला के ससुर को दो साल कैद की सजा सुनाई और उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार उपाध्याय ने बताया की जिला सत्र न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह की अदालत ने दोषी पाए गए अनुराग दुबे (26) और उसके पिता जय शंकर दूबे (66) से जुर्माने की वसूली गई 70,000 रुपये की पूरी धनराशि मृतका चंचल मिश्रा के पिता और माता को देने का आदेश दिया है।

भदोही जिले के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि ज्ञानपुर थाना के उमाकांत मिश्रा ने अपनी बेटी चंचल मिश्रा (19) की शादी 12 मई, 2019 को चौरी निवासी जय शंकर दुबे के बेटे अनुराग दुबे से की थी।

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पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दहेज में मोटरसाइकिल और 50,000 रुपये की मांग पूरी नहीं होने पर अनुराग ने 28 अक्टूबर, 2022 की दोपहर को चंचल का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में चंचल के पिता की ओर से शिकायत के बाद भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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Published By:
 Deepak Gupta
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