अपडेटेड 28 May 2024 at 18:25 IST

राजकोट अग्निकांड का मुख्य आरोपी धवल ठक्कर गिरफ्तार, रिपब्लिक भारत के सवाल से बचता हुआ आया नजर

राजकोट के TRP गेम जोन में वेल्डिंग से भड़की चिंगारी से आग लगने की वजह से पिछले सप्ताह 28 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में धवल ठक्कर मुख्य आरोपी है।

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Rajkot fire incident
राजकोट अग्निकांड का मुख्य आरोपी धवल ठक्कर गिरफ्तार | Image: ANI

Rajkot Fire incident: गुजरात पुलिस ने राजकोट के TRP गेम जोन अग्निकांड में एक और साझेदार धवल ठक्कर को गिरफ्तार किया है। राजकोट अग्निकांड मामले में धवल ठक्कर मुख्य आरोपी है। धवल ठक्कर के नाम पर ही वो कंपनी है जिसके जरिए गेम जोन चल रहा था। पुलिस ने मंगलवार को धवल ठक्कर को कोर्ट में पेश किया। इस दौरान रिपब्लिक भारत ने धवल से कई सवाल पूछे, लेकिन पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच धवल रिपब्लिक के सवालों से बचता हुआ नजर आया।

राजकोट के TRP गेम जोन में वेल्डिंग से भड़की चिंगारी से आग लगने की वजह से पिछले सप्ताह 28 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने धवल कॉर्पोरेशन के मालिक धवल ठक्कर को राजस्थान के आबू रोड से गिरफ्तार कर किया है। वह रेसवे इंटरप्राइज के पांच साझेदारों के साथ मिलकर TRP गेम जोन चलाता था। इसके साथ ही शनिवार को हुई इस घटना के संबंध में अभी तक चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

6 लोगों के खिलाफ FIR

इससे पहले पुलिस ने रेसवे इंटरप्राइज में साझेदार युवराज सिंह सोलंकी, राहुल राठौड़ और गेम जोन के प्रबंधक नितिन जैन को गिरफ्तार किया था। उन्हें सोमवार को राजकोट की एक अदालत ने 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने मामले में आग लगने की इस घटना के संबंध में छह लोगों - ठक्कर, सोलंकी, राठौड़ और रेसवे इंटरप्राइज के साझेदारों अशोक सिंह जडेजा, किरीट सिंह जडेजा और प्रकाशचंद हिरन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

इन धाराओं में केस दर्ज

FIR के अनुसार, आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या), 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), 337 (ऐसे कृत्य से चोट पहुंचाना जो दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालता है), 338 (किसी व्यक्ति के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कृत्य करके उसे गंभीर चोट पहुंचाना) और धारा 114 (अपराध होने पर किसी व्यक्ति की मौजूदगी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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राज्य सरकार ने इस घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है और हर मृतक के परिजन को चार लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने भी हर मृतक के परिजन को 2 लाख रुपये की मदद देने की घोषणा की है।

(भाषा इनपुट के साथ रिपब्लिक भारत डेस्क)

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Published By : Sagar Singh

पब्लिश्ड 28 May 2024 at 18:25 IST