अपडेटेड 21 January 2025 at 16:11 IST

सैफ अली खान पर एक और मुसीबत! पटौदी परिवार की जब्त हो सकती है 15 हजार करोड़ की संपत्ति, जानिए क्या है पूरा मामला

मामला भोपाल में पटौदी परिवार की 15 हजार करोड़ की संपत्ति से जुड़ा है। शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत इस संपत्ति को सरकार जब्त कर सकती है।

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Saif Ali Khan
Saif Ali Khan | Image: Instagram

Saif Ali Khan News: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान और उनका परिवार इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रहा है। एक ओर तो सैफ पर हुए अटैक के बाद पूरा परिवार सदमे में हैं। इस बीच पटौदी परिवार की करोड़ों की संपत्ति को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। 15 हजार करोड़ की यह संपत्ति केंद्र सरकार के कब्जे में आ सकती है।

यह मामला भोपाल में पटौदी परिवार की 15 हजार करोड़ की संपत्ति से जुड़ा है। शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत इस संपत्ति को सरकार जब्त कर सकती है। 

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, भोपाल में ऐतिहासिक रियासत की संपत्ति पर शत्रु संपत्ति केस में पिछले 10 सालों चला आ रहा स्टे अब खत्म हो गया। इसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर ने पटौदी परिवार को संपत्ति पर दावा पेश करने का समय दिया था, लेकिन उन्होंने समय में अपना पक्ष नहीं रखा।

जान लें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (जबलपुर) ने शत्रु संपत्ति मामले में एक्टर सैफ अली खान, मां शर्मिला टैगोर, बहनें सोहा और सबा अली खान और पटौदी की बहन सबीहा सुल्तान को शत्रु संपत्ति मामले में अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए 30 दिन का समय दिया था। यह अवधि अब समाप्त हो चुकी है और परिवार की ओर से दावा नहीं किया गया है।

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...तो संपत्ति अपने कब्जे में ले सकती है सरकार

बता दें कि शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 में बनाया गया था। इसके तहत बंटवारे के बाद जो लोग पाकिस्तान चले गए उनकी भारत में छोड़ी गई संपत्तियों पर केंद्र सरकार का अधिकार है। सरकार की ओर से यह साल 2015 में ही स्पष्ट कर दिया गया था कि नवाब हमीदुल्लाह खान की संपत्ति की वैध वारिस उनकी बड़ी बेटी आबिदा थीं। वो पाकिस्तान चली गई, इसलिए अब उनकी यह संपत्ति शत्रु संपत्ति कानून के अंतर्गत आती है। वहीं, नवाब की दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान के वंशज (सैफ अली खान और शर्मिला टैगोर) इस संपत्ति पर अपना दावा पेश कर रहे हैं।

अब स्टे हटने के बाद सरकार संपत्ति को शत्रु संपत्ति अधिनियम के दायरे में लाकर 2015 के आदेश के तहत अपनी कस्टडी में ले सकती है। इस पर भोपाल के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह का कहना है कि वह कोर्ट के आर्डर को स्टडी करेंगे और उसके बाद जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसका पालन किया जाएगा। फिलहाल करीब 1 लाख से ज्यादा लोग इस प्रॉपर्टी पर रह रहे हैं। आजादी से अब तक इस जमीन पर अलग-अलग तरह के कब्जे हो चुके हैं।

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आदेश को चुनौती देने का अब भी विकल्प

इस बीच सैफ अली खान के परिवार के पास एक विकल्प हैं। वह चाहे तो इसम मामले में आदेश को डिवीजन बेंच में चुनौती दे सकते हैं। अगर वह ऐसा करते हैं और कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आया, तो संपत्ति पर मंडराया संकट खत्म हो सकता है।

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Published By : Ruchi Mehra

पब्लिश्ड 21 January 2025 at 16:11 IST