अपडेटेड 16 January 2025 at 20:26 IST
MP: भरण-पोषण की 7 साल की बकाया राशि के लिए नारायण साईं की पत्नी कुटुम्ब न्यायालय पहुंची
नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम के बेटे नारायण साईं की पत्नी ने जेल में बंद अपने पति से भरण-पोषण की सात वर्ष की बकाया राशि दिलवाए जाने की गुहार के साथ इंदौर के कुटुम्ब न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। पीड़िता की वकील ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
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नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम के बेटे नारायण साईं की पत्नी ने जेल में बंद अपने पति से भरण-पोषण की सात वर्ष की बकाया राशि दिलवाए जाने की गुहार के साथ इंदौर के कुटुम्ब न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। पीड़िता की वकील ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
नारायण साईं दुष्कर्म के एक मामले में उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद गुजरात के सूरत की एक जेल में बंद है। कुटुम्ब न्यायालय ने साईं को 2018 में इंदौर में रहने वाली उनकी पत्नी जानकी हरपलानी को हर महीने 50,000 रुपये का भरण-पोषण खर्च प्रदान करने का निर्देश दिया था।
जानकी की वकील वंदना परिहार ने ‘‘पीटीआई-भाषा’’ को बताया कि उनकी मुवक्किल की ओर से कुटुम्ब न्यायालय में दायर अर्जी में कहा गया कि पिछले सात वर्ष से उनके पति की ओर से उन्हें भरण-पोषण राशि अदा नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि यह बकाया रकम बढ़ते-बढ़ते करीब 53 लाख रुपये हो गई है जिनमें अन्य खर्च भी शामिल हैं।
परिहार ने बताया, “हमने भरण-पोषण के मामले में जानकी की अर्जी को लेकर कुटुम्ब न्यायालय में लिखित तर्क पेश किए हैं। चूंकि नारायण साईं जेल में बंद है, इसलिए हमने शीर्ष अदालत के अलग-अलग न्याय दृष्टांतों का हवाला देते हुए इस अर्जी में कुटुम्ब न्यायालय से अनुरोध किया है कि पति की चल-अचल संपत्तियों की कुर्की और नीलामी करके या इन संपत्तियों को पत्नी के नाम करके भी भरण-पोषण की राशि अदा कराई जा सकती है।’’
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उन्होंने बताया कि कुटुम्ब न्यायालय में इस अर्जी पर 29 जनवरी को अगली सुनवाई होनी है। नारायण साईं की पत्नी जानकी ने कहा, “कुटुम्ब न्यायालय के आदेश को सात वर्ष बीतने के बावजूद मुझे अपने पति से भरण-पोषण की राशि नहीं मिली है। मुझे अदालत से इंसाफ मिलने का पूरा भरोसा है।”
Published By : Nidhi Mudgill
पब्लिश्ड 16 January 2025 at 20:25 IST