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अपडेटेड 11:12 IST, July 8th 2024

MP: 10 साल तक मर्जी से बनाए संबंध फिर कराया रेप का केस दर्ज, HC ने किया मामला रद्द

MP हाईकोर्ट ने एक महिला की शिकायत पर एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले को खारिज कर दिया।

Reported by: Digital Desk
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Madhya Pradesh High Court
Madhya Pradesh High Court | Image: PTI

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक महिला की शिकायत पर एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि दोनों ‘‘स्वेच्छा’’ से 10 साल से अधिक समय से रिश्ते में थे।

दो जुलाई के अपने आदेश में न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी ने कहा कि यह मामला कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग प्रतीत होता है। आदेश के अनुसार, महिला और पुरुष सुशिक्षित व्यक्ति हैं और उन्होंने 10 वर्षों से अधिक समय तक ‘‘स्वेच्छा’’ से शारीरिक संबंध बनाए।

आदेश में कहा गया है कि उस व्यक्ति द्वारा महिला से शादी करने से इनकार करने के बाद उनका रिश्ता टूट गया। अदालत ने कहा, हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि याचिकाकर्ता (पुरुष) के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया जा सकता है।

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(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)

पब्लिश्ड 11:12 IST, July 8th 2024