अपडेटेड 3 July 2024 at 09:53 IST

हाथरस कांड: सबूत पर मिट्टी डाला गया...आयोजक पर मुकदमा दर्ज, बाबा का नाम गायब; FIR कॉपी देख लीजिए

हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में मरने वालों की संख्‍या 121 हो गई है। पुलिस तेजी से इस मामले में एक्शन ले रही है।

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Hathras stampede FIR
Hathras stampede FIR | Image: PTI

Hathras stampede: हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में मरने वालों की संख्‍या 121 हो गई है। पुलिस तेजी से इस मामले में एक्शन ले रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 105, 110, 126 (2), 223 और 238 के तहत भोले बाबा के मुख्य सेवादार कहे जाने वाले देवप्रकाश मधुकर और उस धार्मिक आयोजन के अन्य आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

पुलिस के एक आला अधिकारी ने बताया कि मंगलवार देर रात सिकंदराराऊ थाने में मुख्य सेवादार देवप्रकाश मधुकर और अन्य सेवादारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। अधिकारी ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 110 (गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास), 126 (2) (गलत तरीके से रोकना), 223 (लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा), 238 (साक्ष्यों को मिटाना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

सबूत पर डाली गई मिट्टी

हाथरस में सत्‍संग के बाद मची भगदड़ की असल वजह क्‍या थी… भगदड़ तो हुई, लेकिन हुई क्‍यों और भीड़ महिलाओं और बच्‍चों को कुचलती हुई चली गई. इसमें मुख्‍य गलती किसकी थी.. यहां तक की गलती, सबूत तक छिपाने की कोशिश भी हुई. हाथरस मामले में गंभीर धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर में इन सब बातों का जिक्र किया गया है । 

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Published By : Ankur Shrivastava

पब्लिश्ड 3 July 2024 at 09:53 IST