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Published 17:13 IST, October 17th 2024

अनोखी 'सजा' भुगतेगा फैजान...21 बार तिरंगे को सलामी, थाने में लगाने होंगे भारत माता की जय के नारे

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरोपी फैजल उर्फ फैजान के सामने जो शर्तें रखी हैं, उसमें आरोपी को अब पुलिस थाने जाकर भारत माता की जय के नारे लगाने होंगे।

Reported by: Digital Desk
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Madhya Pradesh High Court
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अनोखी शर्तों के साथ एक आरोपी को जमानत दी। | Image: R Bharat

सत्यविजय सिंह

Madhya Pradesh News: देशविरोधी नारे लगाने के एक आरोपी को कुछ अनोखी सजी सुनाई गई है। भोपाल के रहने वाले एक लड़ने ने कथित तौर पर भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। इसे गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि अभी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से इसे जमानत मिली है, लेकिन आरोपी को कुछ शर्तों को भी पालन करना होगा।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस डीके पालीवाल की एकल पीठ ने आरोपी फैजल उर्फ फैजान के सामने जो शर्तें रखी हैं, उसमें आरोपी को अब पुलिस थाने जाकर भारत माता की जय के नारे लगाने होंगे। हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को नारे लगाकर तिरंगे को 21 बार सलामी देनी होगी। याचिकाकर्ता को शर्तों के साथ जमानत देते हुए कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वो महीने के पहले और आखिरी मंगलवार को सुबह 10 से 12 बजे के बीच थाने में उपस्थिति दर्ज कराकर निर्धारित शर्तों का पालन करेगा।

क्या है पूरा मामला?

भोपाल के मिसरोद थाने में आरोपी फैजल उर्फ फैजान के खिलाफ धारा 153 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। बाद में पुलिस ने 17 मई 2024 को उसे गिरफ्तार कर लिया। फैजल उर्फ फैजान पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। एक तथाकथित वीडियो में आरोपी साफ तौर से नजर आ रहा है और उसे नारा लगाते हुए भी सुना गया। मिसरोद थाना प्रभारी मनीष राज भदौरिया बताते हैं कि मिसरोद थाना क्षेत्र में एक युवक फैजल के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया था। युवक ने देश विरोधी नारा लगाया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

इसके बाद भोपाल जेल में बंद आरोपी ने नियमित जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अभी हाईकोर्ट ने जमानत में शर्त दी है कि उसे थाने आकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देनी होगी और भारत माता की जय कहना होगा। थाने में राष्ट्रीय ध्वज फहराने को लेकर व्यवस्थाएं रहती ही हैं।  अब युवक को महीने में दो बार यहां आकर सलामी देनी होगी।

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Updated 17:13 IST, October 17th 2024