अपडेटेड 16 September 2024 at 12:53 IST

RG Kar Hospital case: पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी

RG Kar Hospital case: आरजी कर अस्पताल कांड मामले में पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है।

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Mamata should be forthright in her comments about action against culprits: Victim's mother
जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी | Image: PTI/file

RG Kar Hospital case: पश्चिम बंगाल में आंदोलनरत कनिष्ठ चिकित्सकों की हड़ताल सोमवार को भी जारी रही और उन्होंने कहा कि वे आरजी कर अस्पताल में बलात्कार एवं हत्या की घटना की पीड़िता को न्याय दिलाने के अपने संकल्प पर कायम रहेंगे।

स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय स्वास्थ्य भवन के बाहर चिकित्सकों का धरना प्रदर्शन आठवें दिन और उनकी हड़ताल 36वें दिन भी जारी है। उन्होंने कोलकाता पुलिस आयुक्त को हटाने तथा राज्य के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों से मुलाकात करने की अपनी मांगों को पूरा किए जाने तक प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प लिया है।

एक प्रदर्शनकारी कनिष्ठ चिकित्सक ने कहा, ‘‘हम अपनी मांगें पूरी किए जाने तक हड़ताल जारी रखेंगे। राज्य सरकार इस संकट को हल करने को लेकर गंभीर नहीं है।’’

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार को कनिष्ठ चिकित्सकों के धरनास्थल पर अचानक पहुंची थीं और उन्हें उनकी मांगों पर गौर करने तथा दोषी पाए जाने वाले हर व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया था लेकिन गतिरोध को दूर करने के लिए प्रस्तावित वार्ता विफल होने के बाद प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि मुख्यमंत्री के आवास पर तीन घंटे तक इंतजार करने के बाद उन्हें कार्यक्रम स्थल से चले जाने को कहा गया।

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एक अन्य चिकित्सक ने दावा किया कि वे सीधा प्रसारण या वीडियो रिकार्डिंग के बिना ही बैठक में शामिल होने पर राजी हो गये थे जैसा कि ममता ने अनुरोध किया था और स्वास्थ्य राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य को इस निर्णय की सूचना दी गई थी लेकिन प्रदर्शनकारियों को यह कहते हुए मुख्यमंत्री आवास से जाने के लिए कहा गया कि अब काफी देर हो गयी है।

बैठकों के सीधा प्रसारण और उपस्थित प्रतिनिधियों की संख्या पर असहमति के कारण कनिष्ठ चिकित्सकों और ममता के बीच बातचीत के पिछले कुछ प्रयास भी नाकाम रहे हैं।

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आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सेमीनार हॉल में नौ अगस्त को परास्नातक प्रशिक्षु महिला चिकित्सक का शव मिला था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर इस घटना की जांच कर रहा है।

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(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)

Published By : Kajal .

पब्लिश्ड 16 September 2024 at 12:53 IST