महाराष्ट्र के बीड में दो अप्रैल तक निषेधाज्ञा लागू

Maharashtra: महाराष्ट्र के बीड जिले में बिना अनुमति पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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Curfew in Beed
प्रतीकात्मक तस्वीर | Image: ANI

Maharashtra: महाराष्ट्र के बीड जिले में बिना अनुमति पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

यह आदेश दो अप्रैल तक प्रभावी रहेगा।

एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि यह आदेश सड़क पर झगड़े और छोटी-मोटी हिंसा के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने और उसके परिणामस्वरूप हुए विरोध प्रदर्शनों तथा साथ ही 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जारी रहने के मद्देनजर पारित किया गया है।

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर प्रशासन ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 37 (1) (3) के तहत निषेधाज्ञा लागू की है।

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मध्य महाराष्ट्र का बीड जिला पिछले चार महीनों से मसाजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या को लेकर सुर्खियों में है।

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 Kajal .
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