अपडेटेड 30 January 2025 at 10:47 IST

Mangaluru: नाबालिग से दुष्कर्म के लिए दोषी को 20 साल की कैद

Mangaluru: मंगलुरु में नाबालिग से दुष्कर्म के लिए दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई।

Follow : Google News Icon  
Lawrence bishnoi
प्रतीकात्मक तस्वीर | Image: Represnetative

Mangaluru: मंगलुरु के अतिरिक्त जिला एवं सत्र-सह-त्वरित अदालत ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर करावास की सजा सुनाई।

मंगलुरु की त्वरित अदालत-दो एवं यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम विशेष अदालत के न्यायाधीश के.एस. मनु ने दोषी मोहम्मद सादिक (24) पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

लोक अभियोजक के. बद्रीनाथ नायारी ने बताया कि सादिक ने 14 वर्षीय लड़की का मोबाइल फोन नंबर प्राप्त कर उससे दोस्ती की। उन्होंने बताया कि आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा दिया और मई 2023 में उससे दुष्कर्म किया जिससे वह गर्भवती हो गयी।

शिकायत के आधार पर बंटवाल टाउन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत दुष्कर्म और पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया। बाद में पीड़िता ने एक लड़के को जन्म दिया।

Advertisement

लोक अभियोजक नायारी ने बताया कि मुकदमे के दौरान 20 लोगों की गवाही करायी गई जिसके आधार पर अदालत ने सादिक को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई।

न्यायाधीश ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को 6.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।

Advertisement

ये भी पढ़ें: Maharashtra: ठाणे में कुत्ते को कुचलने के आरोप में बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज

(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)

Published By : Kajal .

पब्लिश्ड 30 January 2025 at 10:47 IST